Haryana: हरियाणा सरकार की नई योजना के तहत पात्र लोगों को 71 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है, इसके लिए क्या पात्रता शर्तें रखी गई हैं और आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, यह जानना जरूरी है। अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
हरियाणा सरकार जरूरतमंद लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना भी शामिल है। यह योजना वंचित वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके तहत, पात्र लाभार्थियों को विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के तहत पंजीकरण अनिवार्य
डी.सी. डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ई-दिशा पोर्टल पर विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सरकार द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार, लाभार्थी परिवारों को समय पर आवेदन करना होगा, ताकि उन्हें योजना के तहत सहायता मिल सके।
6 महीने के अंदर करना होगा आवेदन
विवाह पंजीकरण के बाद संबंधित विभाग द्वारा आवेदक के दस्तावेजों की जांच की जाती है। यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो योजना की धनराशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेटी की शादी के 6 महीने के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने पर ही विवाहित महिला के माता-पिता को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है:
- अनुसूचित जाति (SC) और विमुक्त जाति (DNT) के वे परिवार, जिनका नाम बीपीएल सूची में दर्ज है – ₹71,000 की आर्थिक सहायता।
- सभी वर्गों की विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे और बीपीएल सूची में शामिल वे परिवार, जिनकी वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है – ₹51,000 की सहायता राशि।
सरकार का उद्देश्य
इस योजना के माध्यम से सरकार उन जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहती है। इसके तहत, पात्र परिवारों को विवाह के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है, ताकि वे अपनी बेटियों की शादी बिना किसी वित्तीय कठिनाई के कर सकें।
राज्य सरकार की इस पहल से हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा, लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए समय पर आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करना अनिवार्य है।