Haryana BPL Family: हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। इस योजना का लाभ कौन ले सकता है और आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, जानने के लिए नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं में से एक है डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवारों को 80,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति (SC) के बीपीएल परिवारों तक सीमित थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर सभी बीपीएल परिवारों को लाभ देने का फैसला किया है। इसके तहत न केवल लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई गई है, बल्कि सहायता राशि भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के घर की उम्र 10 साल या उससे अधिक होनी चाहिए और उसे मरम्मत की आवश्यकता हो।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वह SC, BC या बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए।
- पात्रता के लिए संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
- बीपीएल राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आधार कार्ड
- बैंक खाता नंबर
- मोबाइल नंबर
- मकान की वर्तमान स्थिति की फोटो
- बिजली बिल और पानी बिल
- घर की रजिस्ट्री की प्रति
- मरम्मत के अनुमानित खर्च का प्रमाण
हरियाणा सरकार की यह योजना राज्य के गरीब परिवारों को अपने पुराने घरों की मरम्मत में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सकें।