Haryana News चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत श्रम विभाग की दस प्रमुख सेवाओं को अधिसूचित किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, दुकान पंजीकरण के लिए केवाईसी के आधार पर अलग-अलग समय सीमाएं तय की गई हैं। यदि केवाईसी अमान्य है, तो पंजीकरण एक दिन में करना होगा, यदि केवाईसी वैध है, तो इसे 15 दिनों में करना होगा।
ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना, लाइसेंस का पंजीकरण और नवीनीकरण 26 दिनों के भीतर किया जाएगा। फैक्ट्री लाइसेंस और लाइसेंस का नवीनीकरण 45 दिनों में, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम के तहत नियोजित प्रतिष्ठानों का पंजीकरण अब 30 दिनों में करना होगा। अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत, प्रमुख नियोक्ता की स्थापना को 26 दिनों के भीतर पंजीकृत किया जाना है। हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों के रूप में निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए 30 दिनों की समय सीमा तय की गई है। ब्यूरोHaryana News
Haryana News: हरियाणा के दुकानदार ध्यान दें, 15 दिनों में नहीं किया ये काम तो होगी सख्त कार्रवाई

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