Haryana News: भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में भर्ती होने वाले हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी है। हरियाणा सरकार अब नौकरी के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों को नौकरियों में दोगुना यानि 20 प्रतिशत आरक्षण देगी। अभी तक अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण तय था।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सिफारिश पर नायब सरकार ने यह निर्णय लिया। हाल ही में शाह ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखा था।
बैठक में मंत्रिमंडल ने शहीद अग्निवीरों
बैठक में मंत्रिमंडल ने शहीद अग्निवीरों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी निर्णय लिया है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है।
फरीदाबाद के शहीद की पत्नी को 200
वहीं, फरीदाबाद के शहीद की पत्नी को 200 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट देने का निर्णय लिया गया। हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस में कांस्टेबल, खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग में वन रक्षक तथा जेल विभाग में वार्डर के पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
बैठक में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों (अग्निवीर) के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि तथा हरियाणा के वीरता/विशेष पुरस्कार विजेताओं (अग्निवीर) को एकमुश्त नकद पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यहां आपको बता दें कि राज्य सरकार युद्ध में शहीद हुए रक्षा एवं अर्धसैनिक बल के जवानों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करती है।
अब अग्निवीरों को भी यह सुविधा मिलेगी
अब अग्निवीरों को भी यह सुविधा मिलेगी। हरियाणा से 7120 अग्निवीर भारतीय सेना में अब तक हरियाणा से 7120 अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं। वर्ष 2022-23 और 2023-24 में हरियाणा के सभी जिलों से कुल 5120 अग्निवीरों की भर्ती की गई। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा से लगभग 2000 अग्निवीरों की भर्ती की गई है। अग्निवीरों का पहला बैच वर्ष 2026-27 में रक्षा बलों से मुक्त होना है। राज्य में ग्रुप-बी के पदों पर अग्निवीरों के लिए एक प्रतिशत तथा ग्रुप-सी के पदों पर 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।
पहले बैच को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट
पहले बैच को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के सरकारी पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। लेकिन अग्निवीरों के पहले बैच के लिए आयु सीमा में छूट पांच वर्ष तक होगी। इतना ही नहीं, अग्निवीरों को ग्रुप-सी के लिए अनिवार्य कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) से भी छूट दी गई है।
निजी क्षेत्र में अग्निवीरों को 30 हजार से अधिक मासिक रोजगार देने वाले उद्यमियों को सरकार सालाना 60 हजार रुपये की सब्सिडी देगी। अग्निवीरों को स्वरोजगार के लिए पांच लाख तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपये और सरकारी नौकरी कैबिनेट ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है।
भिवानी में वर्ष 2005 में पुलिस और बदमाशों के बीच क्रॉस फायरिंग में मारी गई कविता और वर्ष 2023 में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान मारे गए अभिषेक के मामलों में पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।