होम लोन EMI मिस करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहली चूक पर बैंक नरमी दिखाता है, लेकिन तीन बार लगातार ईएमआई मिस होने पर डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। इस लेख में जानिए डिफॉल्टर बनने की प्रक्रिया और इससे बचने के उपाय।
Home Loan: आज के दौर में होम लोन (Home Loan) लेना मकान खरीदने का सबसे आम जरिया बन गया है। हालांकि, लंबे समय तक चलने वाले इस लोन में ईएमआई (EMI) का भुगतान करना कई बार मुश्किल हो सकता है। अगर आपकी EMI मिस हो जाती है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। खासतौर पर, लगातार तीन ईएमआई मिस करने पर बैंक आपको डिफॉल्टर (Defaulter) घोषित कर देता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि ऐसा होने पर आपके साथ क्या होता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं।
क्या पहली EMI मिस करना बड़ा मुद्दा है?
जब आप पहली बार ईएमआई का भुगतान समय पर नहीं कर पाते, तो बैंक इसे आपकी चूक (Mistake) मानता है। आमतौर पर, बैंक तुरंत सख्त कार्रवाई नहीं करता। इस दौरान बैंक आपको रिमाइंडर भेजता है और समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है।
दूसरी EMI मिस होने पर क्या होता है?
अगर आपने लगातार दूसरी बार ईएमआई का भुगतान नहीं किया, तो बैंक इसे गंभीरता से लेता है। इस स्थिति में, बैंक आपको नोटिस भेजता है और समय पर बकाया चुकाने की सलाह देता है। इस समय, उधारकर्ता को बैंक से संपर्क करके अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए और समाधान तलाशना चाहिए।
तीसरी EMI मिस करने पर क्या होता है?
लगातार तीन ईएमआई मिस करना बेहद गंभीर मामला होता है। बैंक ऐसे लोन को एनपीए (NPA – Non-Performing Asset) घोषित कर देता है। इसके बाद, उधारकर्ता को डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल दिया जाता है। यह स्थिति आपके क्रेडिट स्कोर को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है और भविष्य में किसी भी प्रकार का लोन लेने में कठिनाई पैदा कर सकती है।
डिफॉल्टर बनने के बाद की प्रक्रिया
तुरंत नीलामी नहीं होती
बैंक लगातार तीन ईएमआई मिस होने के बाद भी सीधे आपकी संपत्ति की नीलामी नहीं करता। इसके बजाय, बैंक आपको कानूनी नोटिस भेजता है और बकाया चुकाने के लिए 60 दिनों का समय देता है। यह उधारकर्ता के लिए अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने का एक और मौका होता है।
नीलामी की प्रक्रिया
अगर उधारकर्ता कानूनी नोटिस के बाद भी बकाया चुकाने में असमर्थ रहता है, तो बैंक संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करता है। नीलामी से पहले, बैंक एक पब्लिक नोटिस जारी करता है, जिसमें संपत्ति का विवरण, रिज़र्व प्राइस, और नीलामी की तारीख व समय की जानकारी होती है।
होम लोन EMI मिस से बचने के सुझाव
- अपनी वित्तीय स्थिति का समय-समय पर मूल्यांकन करें और लोन लेने से पहले अपनी ईएमआई वहन क्षमता सुनिश्चित करें।
- बैंक के साथ एक मजबूत संवाद बनाए रखें। अगर आप समय पर ईएमआई नहीं चुका सकते, तो बैंक को पहले से सूचित करें और पुनर्गठन का अनुरोध करें।
- ईएमआई बीमा (EMI Insurance) लें, ताकि आपात स्थिति में राहत मिल सके।
FAQs
1. क्या पहली EMI मिस करने पर डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है?
नहीं, पहली EMI मिस करने पर बैंक इसे ग्राहक की चूक मानता है और समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है।
2. क्या तीन ईएमआई मिस करने के बाद बैंक तुरंत नीलामी करता है?
नहीं, बैंक डिफॉल्टर को कानूनी नोटिस देता है और 60 दिनों का समय प्रदान करता है। इसके बाद भी भुगतान न होने पर नीलामी की प्रक्रिया शुरू होती है।
3. क्या डिफॉल्टर बनने से क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है?
हां, डिफॉल्टर बनने से आपका क्रेडिट स्कोर गंभीर रूप से प्रभावित होता है, जिससे भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो सकता है।