भारतीय सड़को पर वहां चलाने के लिए आपके पास एक लीगल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरुरी है।शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस लेना होता है। लर्निग लाइसेंस एक क़ानूनी दस्तावेज है ,जो किसी व्यक्ति को नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए अधिकृत करता है।
नियमो के मुताबित जब सिखने वाला कार चलाता है ,तो उसके साथ एक अनुभवी ड्राइवर होना चाहिए।व्यावसायिक वाहनों के लिए,आवेदक को पेशेवर रूप से गाड़ी चलाना सिखने के लिए मोटर ड्राइविंग स्कुल में दाखिला लेना होता है।तो आइये जानते है लर्निग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया के और डॉक्युमेंट के बारे में जानते है।
लर्निग लाइसेंस के लिए ऐसे करे अप्लाई
उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन विभाग की और से लर्नर लिसेंसेजारी की जाती है। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।
ऑनलाइन माध्यम
लर्निग लाइसेंस का आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।ड्राइविंग लाइसेसं और स्लॉट के अंतर्गत उपयुक्त फार्म का चयन करे।फार्म डाऊनलोड करे और सही विवरण भरे।एक बार सभी विवरण विधिवत दर्ज हो जाने के बाद,संबधित दस्तवजी अपलोड करने होंगे,जिसके बाद फार्म जमा किया जा सकता है।शुल्क का भुगतान नेट बेकिंग,क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।एक आवेदन संख्या के साथ एक रसीद आपको मिल जाएगी।
ऑफलाइन माध्यम
आप प्रदेश के किसी भी आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है,जो आपके लिए सबसे सुविधाजनक हो।इसके लिए आपको आरटीओ द्वारा दिए गए फॉर्म को ढंग से भरना होगा और सही डॉक्युमेंट अटैच करने होंगे।
आवेदन मान्य और पूरा हो जाने के बाद आवेदक को एक रसीद प्रदान की जाएगी।उम्मीदवार की प्रात्रता की पुष्टि होने के बाद परिक्षण के लिए उससे सम्पर्क किया जाएगा।ड्राविंग टेस्ट पहले आओ,पहले पाओ के आधार पर किया जाता है।