Income Tax : भारत में सोना केवल आभूषण के रूप में नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में भी माना जाता है. देश में सोने की खपत अन्य देशों की तुलना में अधिक है, विशेषकर शादी समारोहों और त्योहारों के दौरान. इस बीच इनकम टैक्स के नए नियम के मुताबिक आपको बता दें कि घर में इस लिमिट से ज्यादा सोना रखना आपको भारी पड़ सकता है-
भारत में सोना केवल आभूषण के रूप में नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में भी माना जाता है. देश में सोने की खपत अन्य देशों की तुलना में अधिक है, विशेषकर शादी समारोहों और त्योहारों के दौरान.
आभूषणों की दुकानों में हमेशा भीड़ रहती है. हालांकि, यह जानना जरूरी है कि भारतीय कानून के तहत शादीशुदा महिलाएं, अविवाहित महिलाएं और पुरुष अपने पास कितना सोना रख सकते हैं, जिसके लिए नियम और सीमाएं निर्धारित हैं। ऐसे में चलिए आइए जान लेते है नीचे इस खबर में- (how much gold can married unmarried unmarried men keep what are the rules)
आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने इसे लेकर कुछ नियम तय किए हैं, जिसके तहत ज्यादा सोना रखने पर टैक्स (tax on keeping gold) लगता है. नियमों के मुताबिक देश में शादीशुदा महिला (married women) अपने पास 500 ग्राम तक सोने के आभूषण रख सकती है. वहीं अगर अविवाहित लड़कियों (unmarried girls) की बात करें तो जो लड़कियां शादीशुदा नहीं हैं, वे अपने पास 250 ग्राम तक सोना या सोने के आभूषण रख सकती हैं. इनकम टैक्स के नियमों के तहत एक पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक सोना रख सकता है. चाहे वह शादीशुदा हो या अविवाहित हो.
यदि आपके पास इससे अधिक सोना पाया जाता है, तो अतिरिक्त सोने पर टैक्स देना होगा. किंतु, यदि यह सोना विरासत में मिला है, तो यह टैक्स मुक्त (tax free) है. ध्यान रहे कि अगर आप इस सोने को बेचते हैं, तो उस पर टैक्स लगेगा. इसके लिए आपको कानूनी वसीयत (legal will) या संबंधित दस्तावेज देना आवश्यक है. यदि सबूत नहीं प्रस्तुत किए जाते, तो यह मामला जुर्माने की श्रेणी में आ सकता है.
भारत में प्रति व्यक्ति सोने के भंडारण की सीमा क्या है?
भारत में सोने की कोई कानूनी सीमा नहीं है कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं, चाहे वह आभूषण हो, सिक्के हों या बार. हालांकि, टैक्स निर्धारण के दौरान आय का प्रमाण दिए बिना आप कितना सोना रख सकते हैं, इस बारे में नियम हैं. (There is no legal limit on gold in India)
सीबीडीटी घर में सोना रखने के बारे में क्या कहता है?
सीबीडीटी के नियम कहते हैं कि अगर सोना या आभूषण कृषि, घरेलू बचत या कानूनी रूप (domestic savings or legal form) से विरासत में मिले आय के स्रोत से खरीदा जाता है, तो उस सोने पर कोई कर नहीं लगेगा. नियमों में आगे कहा गया है कि जब तक सोना या आभूषण आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदे जाते हैं, तब तक उन्हें रखने की कोई सीमा नहीं है.
आपको सोने पर कब टैक्स चुकाना होगा?
यदि आप सोना खरीदने (buy gold) के तीन साल के भीतर बेचते हैं, तो यह अल्पकालिक पूंजीगत लाभ टैक्स के अधीन होगा, जो आपकी आयकर स्लैब दरों पर निर्भर करेगा. इसका मतलब है कि इस पर सामान्य आयकर दरें लागू होंगी. वहीं, यदि आप सोना तीन साल से अधिक समय बाद बेचते हैं, तो इस पर दीर्घकालिक पूंजीगत (long term capital) लाभ कर लगाया जाएगा, जो आमतौर पर कम होता है और अलग से निर्धारित किया जाता है.
पूंजीगत लाभ पर 20 फीसदी इंडेक्सेशन लाभ (इंडेक्सेशन लाभ का उपयोग मुद्रास्फीति के बाद सोने की खरीद की दर को समायोजित करने के लिए किया जाता है) और चार प्रतिशत सेस लगाया जाएगा.