Income Tax Rule : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में कई बड़ी घोषणाएं की थी। इनमें से इनकम टैक्स से जुड़ा भी एक बड़ा एलान किया गया है। दरअसल, सरकार ने 7 लाख रुपये सालाना टैक्स फ्री आय की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष आय तक कर दिया है। सरकार के इस कदम से करोड़ों टैक्सेपयर्स को बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिली है। लेकिन अब सवाल उठता है कि 13 लाख या 15 लाख या इससे ज्यादा सालाना कमाई वालों कितना टैक्स देना होगा। चलिए नीचे खबर में जानते हैं –
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने फरवरी 2025 में देश का आम बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स नियम में बदलाव किया था। दरअसल, सरकार ने 12 लाख रुपये तक की सलाना इनकम को टैक्स (Income Tax Rules) फ्री कर दिया है। यानी अब वार्षिक 12 लाख रुपये तक कमाने वाले नौकरीपेश लोगों को एक रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। बता दें कि पहले न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत यह सीमा 7 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 लाख रुपये तक कर दिया गया है।
1 अप्रैल से लागू हुआ यह नया नियम, टैक्स में मिलेगी छूट –
बता दें कि नया वित्त वर्ष (Financial Year) शुरू हो गया है इसी के साथ इनकम टैक्स से जुड़े नियमों (Income Tax Rules) में भी बदलाव हुआ है। वेतनभोगी यानी सैलरीड एम्प्लाई के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75000 रुपये को नए वित्त वर्ष 2026 यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है, इस नियम का लाभ सैलरीड कर्मचारियों को मिलेगा।
अब उन्हें 12.75 लाख रुपये की कमाई पर एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए अब नहीं खबर में विस्तार से जानते हैं कि यदि आपकी सालाना कमाई 13, 14, 15, 20 लाख सालाना या फिर इससे भी ज्यादा है कि तो कितना टैक्स देना होगाा।
1 लाख रुपये महीना कमाई वालों पर कितना देना पड़ेगा टैक्स –
अगर किसी वेतनभोगी कर्मचारी की मंथली सैलरी 1 लाख रुपये है तो उस हिसाब से सालाना इनकम 12 लाख रुपये बनती है तो ऐसे में उसे कोई टैक्स (Income Tax) नहीं देना होगा। वहीं, यदि आप 12 लाख 75 हजार रुपये की कमाई करते हैं यानी मंथली 1 लाख 6 हजार 250 रुपये कमाते हैं और आप एक सैलरीड एम्प्लाई हैं तो भी आपको 1 रुपये का टैक्स नहीं देना होगा।
13 लाख की कमाई पर कितना लगेगा टैक्स –
न्यू टैक्स रिजीम (2024)-
0 से 4 लाख की कमाई पर जीरो (0) टैक्स
4 से 8 लाख: 5%
8 से 12 लाख: 10%
12 से 16 लाख: 15%
16 से 20 लाख: 20%
20 से 24 लाख: 25%
24 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
अब इस हिसाब से 13 लाख की इनकम पर टैक्स को कैलकुलैट करते हैं, तो…
13 में से 75000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद कुल 12.25 लाख रुपये पर टैक्स देनदारी बनेगी।
0 से 4 0% = 0
4 से 8 5% = 20,000 रुपये
8 से 12 10% = 40,000 रुपये
12 से 16 15% = 3,750 रुपये
(नोट – 12 से 16 लाख के स्लैब में 13 लाख की आय वालों की इनकम सिर्फ 25 हजार रुपये रह जाती है, जिसपर 15 फीसदी आयकर लागू होता है. इस हिसाब 13 लाख की आय पर इनकम टैक्स 63,750 रुपये बनता है, इसपर अलग से 4 फीसदी सेस की व्यवस्था है, जो कि 2250 रुपये बनता है. इस तरह से कुल आयकर 66,000 रुपये होता है. लेकिन मार्जिनल रिलीफ के कारण इसपर टैक्स सिर्फ 25 हजार रुपये ही देना होगा।)
मार्जिनल रिलीफ का मतलब- कोई भी टैक्स देनदारी टैक्सेबल इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर टैक्स देनदारी ज्यादा हुई तो मार्जिनल रिलीफ का नियम (Marginal Relief Rule) लागू होगा और फिर टैक्सेबल इनकम के बाराबर ही टैक्स देना होगा।
15 लाख की कमाई पर कितना लगेगा टैक्स –
चूंकि 15 लाख रुपये, न्यू टैक्स रिजीम की इनकम टैक्स छूट लिमिट (income tax exemption limit) 12 लाख रुपये से ज्यादा है. इसलिए 15 लाख रुपये की सालाना कमाई पर टैक्स कैलकुलेशन टैक्स स्लैब के अनुसार किया जाएगा।
स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद….
1500000- 75000 = 14,25000 रुपये
0 से 4 0% = 0
4 से 8 5% = 20,000 रुपये
8 से 12 10% = 40,000 रुपये
12 से 16 15% = 33,750 रुपये
कुल टैक्स = 93,750 रुपये
टैक्स पर 4 प्रतिशत का सेस = 3,750 रुपये
नेट टैक्सेबल इनकम = 97,500 रुपये
इस कैलकुलेशन के हिसाब से 15 लाख रुपये की सालाना कमाई करने वाले कर्मचारियों को न्यू टैक्स रिजीम 2025 (New Tax Regime) के तहत 97,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा।
