Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर. दरअसल आज हम आपको अपनी इस खबर में पांच ऐसी कमाईयों के बारे में बताने जा रहे है. जिन पर एक रुपया भी टैक्स नहीं लगता है. इनमें से एक- आयकर के सेक्शन 10(1) के तहत कृषि से होने वाली आय पूरी तरह से कर मुक्त होती है.
आयकर के सेक्शन 10(1) के तहत कृषि से होने वाली आय पूरी तरह से कर मुक्त होती है. इसमें गेहूं, चावल, दालें और फलों का उत्पादन, प्रोसेसिंग एवं वितरण (processing and distribution) शामिल हैं. यदि आपकी संपत्ति कृषि कार्य के लिए उपयोग की जा रही है, तो उससे प्राप्त किराया भी टैक्स से मुक्त होता है.
इसके अतिरिक्त, कृषि भूमि की खरीद और बिक्री से अर्जित आय (Income earned from purchase and sale of agricultural land) भी कर योग्य नहीं होती, जिससे किसानों को कई लाभ मिलते हैं.
कृषि से होने वाली इनकम-
Income Tax के सेक्शन 10 (1) के तहत कृषि से होने वाली आय पूरी तरह से कर मुक्त होती है. इसमें गेहूं, चावल, दालों और फलों का उत्पादन, प्रोसेसिंग और वितरण शामिल है. इसके अलावा अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कृषि कार्य के लिए किया जा रहा है, तो उससे मिलने वाला किराया भी टैक्स फ्री होता है. इतना ही नहीं, कृषि भूमि की खरीदी और बिक्री से होने वाली आय भी नॉन टैक्सेबल होती है.
रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट-
सगे संबंधियों और करीबी रिश्तेदारों द्वारा दिए गए उपहारों पर टैक्स नहीं लगता है। इसमें पति-पत्नी, भाई-बहन, पति या पत्नी के भाई-बहन, माता-पिता के भाई-बहन (जैसे मौसी, मामा), दादा-दादी, नाना-नानी और भाई-बहन के जीवनसाथी शामिल हैं. यदि ये लोग आपको उपहार देते हैं, तो वह टैक्स के दायरे से बाहर होता है, जिससे परिवारिक सहायता और प्यार की भावना को बढ़ावा मिलता है.
इसके अलावा शादी के अवसर पर मिले गिफ्ट टैक्स-मुक्त होते हैं, चाहे उनकी राशि कितनी भी हो. अगर आपका कोई दोस्त या परिचित आपको 50, हजार रुपए तक का गिफ्ट दे तो वो टैक्स फ्री रहता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा का गिफ्ट (gift) देता है तो वो टैक्स के दायरे में आता है.
ग्रेच्युटी से होने वाली इनकम-
सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या रिटायरमेंट (retirement) के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स फ्री (tax free) होती है. वहीं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 के नियमों (Gratuity act 1972) के मुताबिक, सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक राशि पर टैक्स नहीं देना होता.
स्कॉलरशिप-
सभी संस्थानों में छात्रों को उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए टैक्स फ्री छात्रवृत्ति (tax free scholarship) दी जाती है. इसके अलावा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि 5 लाख रुपये तक कर मुक्त होती है, जिससे छात्रों और कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिलती है और उनकी भविष्य की योजनाओं में सहारा मिलता है.
कुछ पेंशन भी टैक्स फ्री-
महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार को प्राप्त करने वाले विजेताओं को प्राप्त पेंशन पर कोई टैक्स (no tax) नहीं देना पड़ता है. भारतीय सशस्त्र बलों के परिवार के सदस्यों को मिलने वाली पेंशन भी कर से मुक्त है.