gold buying tips : सोना खरीदारी से जुड़े नियम बहुत की कम लोग जानते हैं। अक्सर सोने को खरीदते समय अधिकतर लोग पक्का बिल भी नहीं लेते। सोना महंगी धातु है, इसे खरीदते समय इसकी खरीदारी से जुड़े नियमों का पालन करना भी जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से तय किए गए नियमों (income tax rules for gold ) के अनुसार बिना पैन और आधार कार्ड के सोना खरीदने की लिमिट तय की गई है। इस लिमिट से ज्यादा सोना खरीदने पर पैन और आधार भी देना पड़ता है। आइये जानते हैं इन नियमों के बारे में इस खबर में।
जब भी सोना खरीदने किसी शोरूम या दुकान पर जाएं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इसके लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड (gold purchasing limit without PAN) की भी जरूरत पड़ सकती है।
हालांकि बिना पैन और आधार के भी आप सोने की खरीददारी (gold buying rules) तो कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट से ज्यादा सोना आप नहीं खरीद पाएंगे। ऐसे में मन में सवाल आता है कि कितना सोना बिना पैन कार्ड व आधार कार्ड के खरीदा जा सकता है और कितने सोने की खरीददारी (gold purchasing limit) के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। खबर में जानिये इस सवाल का जवाब।
सरकार ने बनाया यह नियम-
महंगी धातुओं की खरीदारी के नियम (IT rules for gold) तय करते हुए 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) बनाया गया था। 2020 में रत्न और आभूषणों के क्षेत्र को इस अधिनियम के दायरे में लाते हुए रिपोर्टिंग संस्थाओं को नामित किया गया। इस अधिनियम के तहत नामित की गई इन रिपोर्टिंग संस्थाओं को केवाईसी नियमों (KYC rules for gold purchasing) का पालन करने के निर्देश दिए गए।
नामित संस्थानों को देनी होगी रिपोर्ट-
सरकार के इस नियम (gold purchasing limit without aadhar) के अनुसार तय सीमा से अधिक धातुओं के लिए नकद लेनदेन करने पर खरीदार को पैन या आधार जमा करना जरूरी है। 10 लाख रुपये या उससे अधिक राशि के बड़े नकद लेनदेन की रिपोर्ट इन नामित संस्थाओं को सरकार को करनी होगी। इनकम टैक्स नियम 1962 (income tax rules) के नियम 114बी के अनुसार कोई ग्राहक यदि 2 लाख रुपये और उससे अधिक कीमत में सोना खरीदता है तो उसे पैन की डिटेल्स जमा करानी होगी।
नियम के उल्लंघन पर होगी यह कार्रवाई-
इनकम टैक्स एक्ट (income tax act) में कई धाराएं हैं, जो अलग-अलग मामलों में लागू होती हैं। इनकम टैक्स की धारा 269ST के अनुसार एक दिन में कुल मिलाकर 2 लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन (cash transaction limit) एक व्यक्ति नहीं कर सकता।
यही नियम एक दिन में सोने की खरीद पर लागू है यानी 2 लाख रुपये से अधिक की सोने की खरीद नकद में एक दिन में नहीं की जा सकती। इसे आयकर नियमों (IT rules gold purchase) का उल्लंघन माना जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 271डी के अनुसार ऐसे लेनदेन में नकदी प्राप्त करने वाला यह पूरी राशि जुर्माने के रूप में चुकाएगा। यानी ऐसा करने पर राशि के अनुसार 100 प्रतिशत जुर्माना (fine on gold purchase) लगेगा।
2 लाख से अधिक सोने खरीदने पर नियम-
एक दिन में नकद लेन देन के नियम (gold purchase without PAN ) के अनुसार 2 लाख रुपये या उससे अधिक कीमत के सोने के आभूषण नकद में नहीं खरीदे जा सकते। 2 लाख से अधिक का सोना चाहे यूपीआई या क्रेडिट कार्ड (credit card) जैसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से लें, पैन या आधार जमा करना ही पड़ेगा। बिना पैन और आधार कार्ड (PAN aadhar use in gold purchase) के कोई सोना खरीद रहा है तो उसकी कीमत 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
कब नहीं पड़ती केवाईसी की जरूरत-
2 लाख से कम के लेनदेन (IT cash transaction rules) पर या दो लाख से कम कीमत के सोने की खरीद पर केवाईसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए पैन और आधार की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके अलावा चाहे नकद लेन देन हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन, 2 लाख रुपये से ऊपर ग्राहक को पैन या आधार (PAN aadhar KYC rules) जमा कराना होगा या इसकी डिटेल देनी होगी।