Income Tax : आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों के लिए जरूरी अपडेट है। सरकार ने रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। यदि आपने समय पर ITR फाइल नहीं किया, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही, सही जानकारी न देने पर नोटिस भी आ सकता है। टैक्स बचाने के लिए छूट और कटौती का सही तरीके से इस्तेमाल करें। जानें पूरी जानकारी, नीचे पढ़ें पूरी खबर।
केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करते हुएनए Income Tax बिल 2025 की घोषणा की थी। अब यह बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इस बिल में आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करने की तारीख में बदलाव पर चर्चा की गई, लेकिन आखिरी तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ITR भरने की मौजूदा डेडलाइन
वर्तमान में Income Tax रिटर्न (ITR) अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग तारीखों तक File किया जाता है।
1. सामान्य करदाता :
– जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख है।
2. ऑडिट होने वाले टैक्सपेयर्स:
– ऐसे करदाता जिनके अकाउंट्स का ऑडिट अनिवार्य होता है, उन्हें 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती है।
– इसके बाद उन्हें 31 अक्टूबर तक आयकर रिटर्न (ITR) File करना होता है।
3. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले टैक्सपेयर्स:
– 31 अक्टूबर तक ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती है।
– 30 नवंबर तक ITR दाखिल किया जा सकता है।
ITR File करने की डेडलाइन में बदलाव की संभावना?
नए Income Tax बिल 2025 में ITR की आखिरी तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्सपेयर्स को पहले की तरह ही अपनी तय तारीखों तक ITR भरना होगा।
लेट ITR File करने पर देना होगा जुर्माना
अगर कोई टैक्सपेयर्स निर्धारित समय पर ITR नहीं File करता, तो वह विलंबित रिटर्न (Belated ITR) 31 दिसंबर तक भर सकता है।
– लेट ITR File करने पर अधिकतम ₹5000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
ITR डेडलाइन बढ़ाने की मांग
टैक्सपेयर्स लगातार सरकार से ITR भरने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
– सैलरीड टैक्सपेयर्स को आमतौर पर 15 जून तक एंप्लायर से फॉर्म 16 मिलता है।
– इसके बाद उन्हें कैपिटल गेन, ब्याज आय, अन्य निवेशों के दस्तावेज इकट्ठा करने में समय लगता है।
– टैक्सपेयर्स को ITR दाखिल करने के लिए 45 दिनों से अधिक का समय नहीं मिलता, जिससे डेडलाइन बढ़ाने की मांग हो रही है।
हालांकि, फिलहाल सरकार ने ITR भरने की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया है और करदाताओं को पहले की तय तारीखों तक ही ITR दाखिल करना होगा।