Income Tax : केंद्रीय बजट 2025 में, नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ तरीके ऐसे हैं, जिन्हें अपनाने पर 19.20 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री (Income tax free) हो जाएगी. आइए जानते हैं कि 19 लाख से ज्यादा की कमाई पर कैसे आपका जीरो टैक्स बनेगा-
केंद्रीय बजट 2025 में, नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अतिरिक्त, 75,000 रुपये के टैक्स डिडक्शन (tax deduction) का लाभ भी मिलेगा, जिससे कुल मिलाकर 12.75 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से टैक्स-फ्री (tax free) हो जाएगी.
लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ तरीके ऐसे हैं, जिन्हें अपनाने पर 19.20 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री (Income tax free) हो जाएगी. आइए जानते हैं कि 19 लाख से ज्यादा की कमाई पर कैसे आपका जीरो टैक्स बनेगा.
नये टैक्स रिजीम में 19.20 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट के लिए आपको नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करना होगा. NPS में निवेश करके आप अपनी टैक्सेबल इनकम (taxable income) घटा सकते हैं और टैक्स-फ्री (tax-free) हो सकते हैं.जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी और आप टैक्स फ्री हो जाएंगे. एनपीएस पर आपका टैक्स काउंट कैसे होगा. कितना निवेश करना है. यह सब जानने से पहले ये समझते हैं कि आपकी 19.20 लाख की सालाना इनकम का सैलरी स्ट्रक्चर (salary strucutre) क्या होगा.
सैलरी स्ट्रक्चर-
अगर आप सालाना 19.20 लाख रुपये कमाते हैं, तो उसमें इन हैंड पूरे पैसे नहीं मिलेंगे. यह आपका सीटीसी रहेगा. उसमें से बेसिक पे 6 लाख होगा. पर्सनल अलाउंस 5 लाख 50 हजार होगा. मिनिमम पीएफ कंट्रीब्यूशन 21,600 होगा. ग्रेच्युटी 28,800 रुपये. वेरिएबल 96,000 और Flexi pay tax-free components के 6,23,600 होंगे.
ऐसे नहीं देनी होगी फूटी कौड़ी-
नई टैक्स व्यवस्था में, सरकार ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है, जिससे आपकी ₹19.20 लाख की आय घटकर ₹18,45,000 हो जाएगी। यदि आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) चुनते हैं, तो आपको बेसिक सैलरी (₹6 लाख) का 14% यानी ₹84,000 की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके बाद आपकी कुल कर योग्य आय ₹17,61,000 बचेगी।
फ्लेक्सी पे टैक्स फ्री-
इसके अलावा सैलरी ज्यादा होने पर फ्लेक्सी पे टैक्स फ्री कंपोनेंट्स (Flexi Pay Tax Free Components) का फायदा मिलता है, जिसमें इस सैलरी के हिसाब से कंवेंसके 2,85,600 होंगे. बुक्स और Periodicals के 1,08,000 रुपये होंगे. एंटरटेनमेंट (entertainment) के लिए 2,40,000 रुपये और यूनिफॉर्म के लिए सालाना 90,000 रुपये कटेंगे.
कुल मिलाकर यह रकम 6,23,600 होगी, जिसे अगर हम 17,61,000 से घटाएं तो टैक्सेबल इनकम 11,37,400 रुपये बनेगी. चूंकि सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम (new tax regime) में 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री (tax free) किया है, तो इस हिसाब से 19.20 लाख के सीटीसी वाले को जीरो टैक्स देना होगा.
