Income Tax Notice : टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर. दरअसल आपको बता दें कि आयकर विभाग की ओर से इन लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है. साथ ही आयकर विभाग आपसे 10 लाख रुपए जुर्माना (fine) भी ले सकता है… ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी-
अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR File) किया है, लेकिन उसमें सभी जानकारियां सही से नहीं भरी गई हैं, तो आपको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) ऐसे लोगों की निगरानी कर रहा है जो अपनी रिटर्न फाइलिंग में कमी छोड़ रहे हैं.
बता दें कि इनकम टैक्स (Income tax) के निशाने पर वो लोग हैं जिनकी संपत्तियां (properties) या धन विदेशों में हैं. यानी अगर आपने देश से बाहर कोई प्रॉपर्टी या धन को छिपाकर रखा है सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप भी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के निशाने पर हो सकते हैं. साथ ही आयकर विभाग आपसे 10 लाख रुपए जुर्माना (fine) भी ले सकता है.
ये जानकारी छुपाई तो देना होगा जुर्माना-
एक रिपोर्ट के अनुसार, ITR रिटर्न में शेड्यूल FA होता है, जो विदेशी संपत्तियों को दर्शाता है. यदि आपके पास विदेशी संपत्तियां जैसे शेयर, मकान आदि हैं, तो आपको इन्हें ITR में घोषित करना आवश्यक है। घोषणा नहीं करने पर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी (penalty) लग सकती है. यदि आपके पास कोई विदेशी संपत्ति (foreign assets) नहीं है और फिर भी आपको नोटिस मिला है, तो आपको यह साबित करना होगा कि यह संपत्ति आपकी नहीं है.
जुर्माने से जेल तक की है सजा-
अगर आप आयकर विभाग से अपनी विदेशी संपत्ति यानि फॉरेन असेस्ट्स के बारे में जानकारी छुपाएंगे तो आपको जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है. कुछ शर्तों में ये दोनों की सजा आपको भुगतनी पड़ सकती है. वहीं, अगर आपके पास कोई FA नहीं है और फिर भी आपको नोटिस मिला है तो एफिडेविट देकर अपना बयान दे सकते हैं. लेकिन अगर आपका एफिडेविट (Affidavit) झूठ निकला तो आप पर कार्रवाई की जाएगी. आपको एफिडेविट में सच बोलने की शपथ लेनी होती है.
कानून के मुताबिक (According to law) आपको तीन से सात साल तक की जेल भी हो सकती है. इसलिए जो भी टैक्सपेयर (taxpayer) इस गलती का सुधार कर रहे हैं उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. आप किसी भी तरीके से डिपार्टमेंट को गुमराह करने की कोशिश ना करें.
क्या करें टैक्सपेयर्स?
डिपार्टमेंट ने फॉरन असेट्स के बिना आईटी नोटिस (IT Notice) के मामले में सरल प्रक्रिया निकाली है. आपको एक एफिडेविट देना होगा, जिसमें आप साबित करेंगे कि वो असेट्स आपके नहीं हैं. एफिडेविट जमा करने पर डिपार्टमेंट (Department) आपकी बात स्वीकार करेगा और स्थिति को स्पष्ट करेगा.