Indian Citizenship Proof: दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि अब Aadhaar Card, PAN Card और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज भारतीय नागरिकता के वैध प्रमाण नहीं माने जाएंगे, खासकर यदि किसी व्यक्ति पर अवैध रूप से भारत में रहने का संदेह है. यह फैसला दिल्ली में अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच लिया गया है.
बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों पर बढ़ी निगरानी
पुलिस अधिकारियों के अनुसार बांग्लादेश और रोहिंग्या समुदाय के कई अवैध प्रवासियों ने फर्जी तरीके से आधार, पैन और राशन कार्ड बनवा लिए हैं. इन्हीं दस्तावेजों का उपयोग वे भारतीय नागरिक होने का दावा करने के लिए करते हैं. लेकिन अब ऐसे मामलों में इन डॉक्यूमेंट्स को मान्यता नहीं दी जाएगी.
अब सिर्फ वोटर ID और पासपोर्ट होंगे मान्य
नई नीति के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता को लेकर जांच होती है, तो केवल वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट को ही मान्य दस्तावेज माना जाएगा. यदि कोई अन्य डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है और उसे खारिज कर दिया जाता है, तो व्यक्ति को कोर्ट में अपील करने का अधिकार होगा.
UNHCR शरणार्थी कार्ड भारत में मान्य नहीं
हालांकि कई लोगों के पास UNHCR (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग) द्वारा जारी शरणार्थी कार्ड हैं. लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक भारत सरकार उन्हें शरणार्थी नहीं मानती, तब तक वे कानूनी रूप से संरक्षण के पात्र नहीं होंगे और उन्हें भारत से निर्वासित किया जा सकता है.
नए नागरिकता नियम अप्रैल से हुए लागू
अप्रैल 2025 से लागू हुए नए नियमों के तहत दिल्ली में निगरानी और वेरिफिकेशन अभियान तेज कर दिए गए हैं. सभी जिलों के पुलिस डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान करें और कार्रवाई करें.
जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले के बाद बढ़ी सख्ती
हाल ही में जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार ने सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया है. इसके तहत कई पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं. केवल मेडिकल, डिप्लोमैटिक और लॉन्ग टर्म वीजा को ही फिलहाल वैध माना गया है.
दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की हो रही पहचान
जानकारी के अनुसार, दिल्ली में करीब 3,500 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं. जिनमें से 520 मुस्लिम समुदाय से हैं. अब तक इनमें से 400 से अधिक लोग अटारी बॉर्डर के ज़रिए लौट चुके हैं. शेष नागरिकों को चिन्हित कर देश छोड़ने का आदेश दिया जा रहा है.