Indian Railway: ट्रेन यात्रा के दौरान कई यात्री अपने साथ विभिन्न प्रकार के सामान लेकर चलते हैं. लेकिन क्या ट्रेन में शराब ले जाना सुरक्षित है? और इससे जुड़े रेलवे के क्या नियम हैं?
ट्रेन में शराब ले जाने की अनुमति
भारतीय रेलवे के अनुसार ट्रेन में शराब ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित (prohibited) है. शराब एक ज्वलनशील पदार्थ है जो आग की स्थिति में और अधिक खतरा पैदा कर सकता है. इसके अलावा शराब के सेवन से यात्रियों के बीच गलत व्यवहार और अशांति भी उत्पन्न हो सकती है.
रेलवे के नियम और प्रावधान
रेलवे अधिनियम 1989 के तहत किसी भी प्रकार की शराब को ट्रेन में ले जाना न केवल प्रतिबंधित है बल्कि यह एक दंडनीय अपराध (punishable offence) भी है. यदि कोई यात्री ट्रेन में शराब ले जाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे जेल की सजा भी हो सकती है.
संभावित दंड और जुर्माने
शराब ले जाने पर यात्री पर अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना (fine) लगाया जा सकता है, और कुछ स्थितियों में 6 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है. इसके अलावा यात्री का टिकट भी रद्द किया जा सकता है.
अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं
शराब के अलावा रेलवे ने गैस सिलेंडर, स्टोव, ज्वलनशील रसायन, पटाखे, तेजाब, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, और ग्रीस जैसी वस्तुओं को भी ट्रेन में ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है. ये वस्तुएं सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती हैं और यात्रा के दौरान खतरनाक साबित हो सकती हैं.