ITR News: अगर आप करदाता हैं, तो मौज-मस्ती का समय आ गया है। आयकर विभाग ने ITR दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। इस बार इसे सिर्फ़ एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। यानी करदाता आज भी ITR दाखिल कर सकेंगे। यह काम 16 सितंबर रात 12 बजे तक किया जा सकेगा। पहले यह काम करवाने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी, जिसे अब एक दिन बढ़ा दिया गया है।
सरकार ने आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी। अभी भी कई लोग आईटीआर दाखिल करने से बचे हुए हैं। एक दिन की मोहलत मिलने पर भी बड़ी संख्या में लोग आईटीआर दाखिल कर सकेंगे। अगर आपको रिटर्न दाखिल करने में दिक्कत आ रही है, तो चिंता न करें। ई-फाइलिंग पोर्टल पर कुछ जरूरी बदलावों के लिए 16 सितंबर को रात 12 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। वहीं, तारीख बढ़ने से लोगों को थोड़ी राहत भी मिली है।
दंड का नियम क्या है?
समय पर आयकर जमा करना ज़रूरी है, वरना दिक्कतें होंगी। आयकर विभाग तय तारीख के बाद जुर्माने के तौर पर अतिरिक्त शुल्क वसूलेगा। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत, तय तारीख के बाद 5 लाख रुपये सालाना आय वाले करदाताओं को 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
इसलिए, करदाताओं को एक दिन का और मौका मिल गया है, जिसका वे लाभ उठा सकते हैं। आप समय निकालकर आज ही किसी भी कीमत पर यह काम निपटा सकते हैं। यह काम करवाने से करदाता जुर्माने से बच जाएँगे और काम भी पूरा हो जाएगा।
देरी से समस्याएँ होंगी।
आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी से न सिर्फ़ जुर्माना लग सकता है, बल्कि कुछ अन्य परेशानियाँ भी हो सकती हैं। धारा 234A के तहत, देय कर पर हर महीने 1 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में भी ज़्यादा समय लगता है।
रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है। अगर आप किसी भी कारण से जानकारी छिपाते हैं, तो आयकर विभाग अधिनियम के तहत आपको जेल भेजने का प्रावधान है। कई गंभीर मामलों में 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसलिए, समय पर आईटीआर दाखिल करना बेहतर है।