Kisan News : कृषि क्षेत्र में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है, सिंचाई की सुविधा होने पर किसान न केवल एक वर्ष में एक या उससे अधिक फसलें ले सकते हैं बल्कि समय पर फसलों को पानी देकर अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। सिंचाई के महत्व को देखते हुए ही केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई क्षेत्र में कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इसमें बिहार सरकार किसानों को नलकूप, बोरिंग एवं पम्प सेट की स्थापना के लिए अनुदान दे रही है। इसके लिए बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा “मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना” चला रही है।
बिहार सरकार द्वारा सात निश्चय-2 के अंतर्गत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” योजना क्रियान्वित करायी जा रही है। राज्य में असिंचित क्षेत्र में 21,274 स्थलों को चिन्हित किया गया है। इस सर्वेक्षण के उपरान्त निजी नलकूप हेतु 18,747, सामुदायिक नलकूप की मरम्मती हेतु 1646 एवं डगवेल हेतु 881 स्थल चिन्हित किए गये हैं। राज्य में कुल 30,000 नए नलकूप लगाने का प्रस्ताव है।
नलकूप बोरिंग और पम्प सेट के लिए किसानों को मिलेगा अनुदान
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में बोरिंग कराने के लिए अनुदान दिया जाएगा। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत कम (शैलो) एवं मध्यम गहराई के 70 मीटर तक के निजी नलकूपों एवं मोटर पम्प के लिए अनुदान का प्रावधान है :-
- 4 – 6 इंच व्यास का कम (शैलों) एवं माध्यम गहराई का नलकूप
- 2 – 5 अश्वशक्ति का सबमर्सिबल मोटर पम्प/ सेंट्रीफ्यूगल मोटर पम्प
अनुदान कब और कितना दिया जाएगा ?
योजना के तहत किसानों को बोरिंग करने के लिए तथा मोटर खरीदी पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। यह अनुदान दो चरणों में दिया जायेगा।
- बोरिंग करके पानी का जलस्राव निकालने पर,
- मोटर पम्प सेट क्रय करने के बाद (अधिष्ठापित कर चलाने पर)
अनुदान की दर इस प्रकार है :-
योजना के तहत नलकूप हेतु बोरिंग के लिए प्रति मीटर लागत 1200 रुपये तय की गई है। इस पर अलग-अलग वर्गों के किसानों को अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के किसान को 50 प्रतिशत का अनुदान यानी प्रति मीटर 600 रूपये दिया जायेगा। इसके साथ पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को लागत 70 प्रतिशत यानि 840 रूपये प्रति मीटर अनुदान दिया जाएगा। जबकि अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों को लागत का 80 प्रतिशत यानी 960 रूपये प्रति वर्ग मीटर का अनुदान दिया जाएगा।
पम्प सेट पर अनुदान
मोटर पम्प सेट या सबमर्सिबल सेट दोनों के लिए अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान 2HP, 3HP, 5HP की मोटर के लिए दिया जाएगा। योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए 70 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 80 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
अनुदान हेतु पात्रता :-
- सात निश्चय – 2 “ हर खेत तक सिंचाई का पानी” अन्तर्गत संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण के उपरान्त चिन्हित स्थलों के व अन्य असिंचित क्षेत्रों के कृषक इसके पात्र होंगे।
- केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित एवं संकटपूर्ण (over exploited एंड critical) प्रखंड/ पंचायतों से प्राप्त आवेदनों को या इनमें चिन्हित स्थलों को नलकूप अधिष्ठापन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
- वैसे प्रगतिशील एवं इच्छुक कृषक जिनके पास कम से कम 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) का भू–खंड हो इसके पात्र होंगे, जिसमें लघु व सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- उक्त स्थल पर पूर्व से बोरिंग न हो तथा उक्त स्थल पर बोरिंग हेतु पूर्व में कृषि विभाग से अनुदान या अन्य संस्था / विभाग से वित्तीय सहायता न ली हो, इस सन्दर्भ में आवश्यक घोषणा पत्र कृषक से लिया जायेगा।
- एक कृषक को एक ही बोरिंग एवं मोटर पम्प सेट के लिए अनुदान मान्य होगा। न्यूनतम 15 मीटर गहराई तक बोरिंग करने पर ही अनुदान मान्य होगा।
नलकूप बोरिंग और पम्प सेट के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- उक्त स्थल पर पूर्व से बोरिंग न हो तथा उक्त स्थल पर बोरिंग हेतु पूर्व में कृषि विभाग से अनुदान या अन्य संस्था / विभाग से वित्तीय सहायता न ली हो। इस सन्दर्भ में आवश्यक घोषणा पत्र कृषक को देना होगा।
- आधार (भुगतान आधार आधारित होगा) (आधार नंबर बैंक खाते जुड़ा होना चाहिए)
- भू-धारकता प्रमाण पत्र (एल.पी.सी.) जो 01/01/2023 से पूर्व का न हो।
- सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र
- फोटोग्राफ (सर्वेक्षित स्थल पर अक्षांश एवं देशांतर के साथ) जिसमें कनीय अभियंता / सहायता अभियंता कृषि सलाहकार/ कृषि समन्वयक/ संबंधित लाभुक कृषि एवं उपस्थित ग्रामीण को सम्मिलित किया जाये।
अनुदान पर नलकूप बोरिंग के लिए आवेदन कहाँ करें?
हर खेत तक सिंचाई का पानी के तहत निजी नलकूप योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इच्छुक किसान 15 जनवरी 2025 तक योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान वांछित दस्तावेज के साथ विभागीय पोर्टल mwrd.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी किसान विभागीय पोर्टल पर देख सकते हैं। इसके अलावा किसान विभागीय कॉल सेंटर 0612-2215605/06 पर कॉल कर सकते हैं।
विभाग द्वारा चिह्नित स्थल पर ही किसानों को बोरिंग करवाना होगा। स्वीकृति के बाद 60 दिनों के अंदर किसान को बोरिंग गाड़ कर अनुदान दावा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के अंदर नलकूप नहीं होने ओर आवेदक को पोर्टल पर स्पष्ट कारण अंकित करते हुए इसकी सूचना विभाग को देनी होगी। अन्यथा आवेदन स्वतः ही रद्द माना जाएगा। निर्माण सामग्री का क्रय किसान अपनी स्वेच्छा से करेंगे परंतु सामग्रियों की विशिष्ट भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप एवं सामग्रियों का देश में निर्मित होना आवश्यक होगा।
नलकूप बोरिंग पर अनुदान के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें https://mwrd.bih.nic.in/mnny/OpenApplication.aspx