किसान की फसल बारिश-तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है सरकार मुआवजा देगी जिससे किसान को जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाएगी-
प्राकृतिक आपदा से फसल हुई खराब
इस समय मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। अचानक से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी है। वहीं कुछ इलाकों में बारिश तूफान देखा जा रहा है। जिससे जिन किसानों की गेहूं की फसल या अन्य कोई भी फसल अभी कटी नहीं है, खेत में पड़ी है, या कुछ किसानों ने फसल काट कर खेत में रखा है और प्राकृतिक आपदा जैसे की आंधी बारिश से फसल को नुकसान हुआ है तो ऐसे में सरकार किसानों की मदद करेगी, उन्हें मुआवजा देगी।
आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में इस समय मौसम बहुत ही ज्यादा खराब देखा जा रहा है। जिससे कई किसान इसकी चपेट में आ गए हैं। बारिश-आंधी से फसल बर्बाद हो चुकी है ऐसे में विभाग द्वारा किसानों को टोल फ्री नंबर दिया गया है जिससे वह घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इस नंबर पर करें फोन
अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, विंध्य क्षेत्र के रहने वाले हैं, पानी के कारण आपकी फसल खराब हुई है तो ऐसे में आप 14447 नंबर पर फोन कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन शर्त है कि आपने बीमा कराया हो। जी हां अगर आपने अपनी फसल का बीमा कराया है तो इस नंबर पर फोन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर बता सकते हैं कि भाई हमारी फसल खराब हो गई है, पानी आंधी के कारण।
तो 48 घंटे के भीतर-भीतर ही जांच के लिए टीम आपके खेत में आ जाएगी और जितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से मुआवजा सरकार की तरफ से किसानों को दिया जाएगा। लेकिन यह लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने बीमा कराया हुआ है तो चलिए बीमा के बारे में जानते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक बीमा नहीं कराया है तो अब आप जिस फसल की बुवाई करने जा रहे हैं उसका बीमा करवा सकते हैं। कृषि विभाग में फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फसल बीमा कराने से प्राकृतिक आपदा से नुकसान नहीं होता है, फसल में अगर किसी तरह का जोखिम आता भी है तो सरकार मुआवजा दे देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ और रबी दोनों सीजन फसलों का बीमा होता है।
जिसमें खाद्य फसल में अनाज, बाजरा और दालें आती है। वहीं तिलहन जैसे सूरजमुखी, सरसों, आदि का बीमा करा सकते है। इसके आलावा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलें भी योजना के अंतर्गत कवर होती है। अगर किसान वार्षिक व्यावसायिक/बागवानी फसलें जैसे कि टमाटर, आलू, अदरक, मिर्च आदि लगाते है तो लाभ ले सकते है।