Lift Registration in India: उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट के तहत सभी लिफ्ट संचालकों के लिए उनकी लिफ्ट्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। नोएडा सहित पूरे राज्य में लिफ्ट सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस प्रक्रिया को न अपनाने वाले संचालकों पर भारी जुर्माना लग सकता है।
जुर्माने की स्थिति कब और कितना ?
अगर 26 मार्च तक लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है, तो संचालकों को विभिन्न दरों पर जुर्माना देना होगा। जुर्माना देने की राशि लिफ्ट रजिस्ट्रेशन में देरी के दिनों के आधार पर निर्धारित की गई है।
कैसे करवाएं लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन
लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लिफ्ट संचालकों को निकटतम एडीएम वित्त एवं राजस्व कार्यालय में जाना होगा। वहां उन्हें अपने लिफ्ट के विभिन्न तकनीकी विवरणों के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
लिफ्ट एक्ट के तहत जरूरी निर्देश
नए लिफ्ट एक्ट के तहत न केवल रजिस्ट्रेशन बल्कि लिफ्ट संचालन के दौरान उचित सुरक्षा मानकों का पालन करना भी जरूरी है। इसमें असफल रहने पर गंभीर कार्रवाई की जा सकती है।
अगले चरण क्या उम्मीद करें ?
26 मार्च के बाद जिन लिफ्ट संचालकों ने अपनी लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन्हें निर्धारित जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ता जाएगा, जो कि 1 अप्रैल के बाद और भी अधिक हो सकता है।
सावधानी और सुरक्षा लिफ्ट के प्रयोग में नए नियम
इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य लिफ्ट में होने वाले हादसों को कम करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसलिए, लिफ्ट संचालकों को इस नए कानून का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।