How much liquor can i carry in train : अगर आप ड्रिंक करते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि ट्रेन, मेट्रो और प्लेन में शराब ले जा सकते हैं या नहीं। चलिए नीचे खबर में जानते हैं-
News (ब्यूरो)। ड्रिंक करने वाले लोगों को यह जानना जरूरी है कि आप ट्रेन या मेट्रो में सफर के दौरान आप कितनी शराब ले जा सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आप इससे जुड़े नियम जान लें. DMRC ने हाल में ही मेट्रो में ट्रैवल के दौरान शराब ले जाने की छूट दी है।
इसके बाद लोगों के मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय रेल और प्लेन में भी कितनी शराब साथ ले जा सकते हैं. हालांकि, इसे लेकर अलग-अलग राज्यों में नियम भी अलग हैं. बिहार की बात करें तो यहां पूरी तरह शराब प्रतिबंधित है और आप कतई नहीं ले जा सकते. गुजरात में भी यही स्थिति है।
वैसे तो सफर के दौरान शराब पीना या शराब की बोतल साथ लेकर यात्रा करना कानूनी अपराध माना जाता है. लेकिन फिर भी कई बार यात्री ट्रेन में शराब लेकर यात्रा करते हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है कि क्या ट्रेन में शराब लेकर यात्रा करने की अनुमति है?
आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप ट्रेन, प्लेन और कार में शराब लेकर यात्रा कर सकते हैं या नहीं. और अगर कर सकते हैं तो एक यात्री अपने साथ कितनी शराब ले जा सकता है. यात्रा के दौरान शराब साथ लेकर जानें के क्या नियम हैं।
बता दें कि ट्रेन में शराब ले जानें को लेकर रेलवे के बेहद सख्त नियम है. रेलवे के एक अधिकारी के अनुसार, दोषी पाए जाने पर सजा का भी प्रावधान है. वहीं मेट्रो व प्लाइट में शराब ले जानें की अनुमति है. हर राज्य के अपने अलग अलग कानून होते हैं और उसी हिसाब से आप शराब ले जा सकते हैं. चलिए जानते हैं ट्रेन, मेट्रो और प्लेन में कितनी शराब ले सकते हैं।
ट्रेन में कितनी ले जा सकते हैं शराब
सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन कि ट्रेन में शराब लेकर जाना बिलकुल मना है. यानी आप शराब लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
दरअसल, रेलवे एक्ट 1989 कहता है कि आप अगर ट्रेन में, रेलवे परिसर में, रेलवे प्लेटफार्म पर या फिर रेलवे स्टेशन शराब पीते हैं या फिर शराब की बोतल लेकर चलते हैं तो यह पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाएगा. इस एक्ट के तहत कोई भी मादक पदार्थ आप रेलवे की संपत्ति में नहीं ले जा सकते. अगर आप नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए पाए गए तो आपको 6 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
मेट्रो में कितनी शराब ले जा सकते हैं
आप दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर शराब साथ लेकर जा सकते हैं. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने इसकी अनुमति दे दी है. फिलहाल, मेट्रो के भीतर शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी गई है. ध्यान रहे कि शराब की बोतल कैरी करने की परमिशन है, पीने की नहीं. मेट्रो स्टेशन परिसर और ट्रेन में शराब पीना वाले यात्रियों पर एक्साइज एक्ट और इंडियन पीनल कोड के तहत कार्रवाई हो सकती है।
प्लेन में कितनी शराब ले जा सकते हैं
प्लेन में शराब ले जानें की बात करें तो कोई भी यात्री अपने हैंडबैग में 100 मिली तक शराब अपने साथ यात्रा के दौरान ले जा सकता है. वहीं अगर प्लेन के अंदर शराब पीने की बात करें तो कोई भी एयरलाइन डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को शराब नहीं परोस सकती है. शराब परोसने की सुविधा सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ही उपलब्ध है।