Liquor Ban: उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों और धार्मिक स्थलों के आसपास मांस बिक्री पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है. नई नीति के तहत, धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी. इसके साथ ही, सभी अवैध बूचड़खानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया है.
राज्यभर में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कदम
योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के तहत, राज्यभर में चल रहे सभी अवैध बूचड़खाने तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने हैं. इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल स्वास्थ्य और सफाई को बढ़ावा देना है बल्कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी सुनिश्चित करना है.
धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध
सरकार के नए आदेश के अनुसार, अब धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. यह नियम सभी धर्मों के प्रार्थना स्थलों के आसपास लागू होगा, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च शामिल हैं. इस कदम को धार्मिक सद्भाव और सामाजिक शांति की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
विशेष निगरानी और कानूनी कार्रवाई
योगी सरकार ने 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के अवसर पर पूरे प्रदेश में विशेष प्रतिबंध लागू करने की भी घोषणा की है. इस दिन पशु वध और मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, और इसकी निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात की जाएंगी. उल्लंघन होने पर यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पिछले आदेशों का दोबारा पालन
सरकार ने 2014 और 2017 में जारी किए गए आदेशों को दोहराया है, जिससे अवैध पशु वध और मांस बिक्री पर लगाई गई पाबंदियों को और भी मजबूती प्रदान की गई है. इस नीति का उद्देश्य न केवल धार्मिक और सामाजिक सौहार्द बढ़ाना है, बल्कि साफ-सफाई और स्वास्थ्य मानकों को भी बेहतर बनाना है.
इस फैसले से उत्तर प्रदेश में मांस बिक्री और बूचड़खानों के संचालन में बड़े बदलाव की उम्मीद है, और इसे सरकार के निर्णय के रूप में व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है.
