How much alcohol can you keep at home : शराब लोगों के जीवन का हिस्सा बन चूकी हैं। आज के समय में खुशी का कोई भी मौका हो लोग जश्न मनाने के लिए जमकर पार्टी करते हैं। अगर आप भी शराब के दिवाने हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप घर पर अधिकतम कितनी मात्रा में शराब रख सकते हैं? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आइए सबसे पहले खबर में जानते हैं कि हमारे देश में इसे लेकर क्या प्रावधान है।
Digital Desk – हमारे देश में कोई भी खुशी का मौका शराब के बिना नहीं मनाया जाता. लोग शुरुआत से ही राज़ खोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए आप अपने घर पर किसी बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। संगीत तेज़ है और स्नैक्स रखे हुए हैं, और आप स्कॉच… व्हिस्की या बीयर की अपनी पहली बोतल खोलने वाले हैं। कहीं आपके घर पर छापा न पड़ जाए…पार्टियों के लिए शराब का स्टॉक रखने को लेकर भी सरकार के कुछ नियम हैं। इसलिए किसी परेशानी में पड़ने से बेहतर है ये जानना कि आप कानूनी तौर पर घर में कितनी शराब रख सकते (How much alcohol can you keep at home) हैं।
दरअसल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घर में शराब रखने के लिए सामान्य तौर पर कोई कानूनी इजाजत नहीं लेनी होती। लेकिन अगर आपका स्टॉक ज्यादा हैं। तो इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, जोकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग (alcohol stoarage limit in differtent states) है।
दिल्ली:
अगर शराब स्टोर करने की बात करें तो दिल्ली के लोग अपने घर पर 18 लीटर तक शराब स्टॉक कर सकते हैं. इसमें बीयर और वाइन शामिल हैं। लेकिन जब रम, व्हिस्की, वोदका या जिन की बात आती है, तो सीमा केवल 9 लीटर है। और मान लीजिए आप दिल्ली के बाहर कहीं पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहां से केवल एक लीटर शराब (one liter wine at home) ही बाहर ले जा सकते हैं।
हरियाणा:
वहीं हरियाणा में लोकल लिकर की 6 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली), आईएमएफएल की 18 बोतलें (18 bottles of IMFL in Haryana), 12 बीयर की बोतलें (650 मिली वाली), 6 रम की बोतलें (750 मिली), 6 वोदका/साइडर/जिन बोतलें (750 मिली), और 12 वाइन बोतलें ही स्टोर कर सकते हैं।
पंजाब:
इसी तरह पंजाब में भी नियम थोड़े सख्त हैं. यहां भारत निर्मित विदेशी शराब (Indian Made Foreign Liquor) की केवल दो बोतलें, बीयर की एक पेटी, विदेशी शराब की दो बोतलें, घरेलू शराब की दो बोतलें और ब्रांडी की एक बोतल ही रखी जा सकती है।
उत्तर प्रदेश:
यूपी में foreign alcoholic beverages केवल 1.5 लीटर ही रखा जा सकते है, इसके अलावा वाइन के लिए 2 लीटर और बीयर के लिए 6 लीटर लिमिट है।
आंध्र प्रदेश:
शराब की स्टोरेज की अगर बात करे तो आंध्र प्रदेश में 6 बीयर की बोतलों के साथ आईएमएफएल या विदेशी शराब की तीन बोतलें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में लिकिर लाइसेंस के बिना 18 लीटर से ज्यादा आईएमएफएल या देशी शराब रखने की अनुमति नहीं है।
पश्चिम बंगाल:
इसके साथ ही पश्चिम बंगाल (alcohol stoarage limit in West Bengal) 21 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को बिना लाइसेंस के भारतीय निर्मित विदेशी शराब की 750 मिलीलीटर की 6 बोतलें और 18 बीयर की बोतलें खरीदने और रखने की अनुमति देता है।
गोवा:
गोवा के लोगों को 12 आईएमएफएल बोतलें, 24 बीयर की बोतलें, 18 देशी शराब की बोतलें और 6 बोतलें रेक्टिफाइड और डीनेचर्ड स्पिरिट स्टोर करने की परमिशन है।
मध्य प्रदेश:
वहीं मध्य प्रदेश में ज्यादा इनकम वाले लोग वार्षिक शुल्क देकर घर पर 100 महंगी शराब की बोतलें रख सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में शराब खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है।
राजस्थान:
राजस्थान के लोगों को 12 बोतलें या 9 लीटर आईएमएफएल रखने की परमिशन (Permission to keep 9 liter IMFL) है। वहीं मिजोरम, गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप जैसे राज्यों में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।