Marriage Age Rules: नेपाल सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का संकेत दिया है। जिसमें विवाह के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की बात कही गई है। काठमांडू पोस्ट के अनुसार सरकार का मानना है कि वर्तमान आयु सीमा को घटाने से बलात्कार के मामलों में आई वृद्धि पर रोक लग सकती है।
विधेयक पंजीकरण की दिशा में सरकारी प्रयास
कानून मंत्री अजय चौरसिया के अनुसार सरकार इस बदलाव को लागू करने के लिए चालू सत्र में विधेयक को पंजीकृत करने की तैयारी में है। इस परिवर्तन के लिए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों के साथ चर्चाएँ अंतिम चरण में हैं।
रोमियो-जूलियट कानून का संभव विकल्प
गृह मंत्री रमेश लेखक ने बताया कि सरकार रोमियो और जूलियट कानून के विकल्प को भी तलाश रही है, जो युवा जोड़ों के बीच आयु के मामूली अंतर को देखते हुए। वैधानिक बलात्कार के अपवाद की परिकल्पना करता है। यह कानून अमेरिका के विभिन्न राज्यों में प्रचलित है और इसे नेपाली संदर्भ में अपनाने पर विचार किया जा रहा है।
आपराधिक संहिता और न्यूनतम आयु सीमा
वर्तमान में नेपाल की आपराधिक संहिता के अनुसार विवाह और संबंधित कार्यवाहियाँ तभी मान्य होती हैं जब दोनों पक्ष 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके होते हैं। संहिता की धारा 173 के तहत इस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और 30,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
न्यूनतम आयु सीमा को लेकर चर्चा और तर्क
कानून मंत्री ने तर्क दिया कि 16 वर्ष की आयु में नागरिकता और 18 वर्ष में मतदान की अनुमति होने के नाते, विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 20 वर्ष बनाए रखने का कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता। इसे घटाकर 18 वर्ष करना अधिक उचित होगा और इससे युवा जोड़ों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
सरकारी दिशा
नेपाल सरकार के इस कदम को व्यापक समर्थन मिल रहा है। क्योंकि इससे युवा जोड़ों के बीच प्रेम और विवाह संबंधी मामलों में कानूनी राहत मिल सकती है। यह प्रस्ताव यदि पास हो जाता है, तो न केवल विवाह की न्यूनतम आयु में परिवर्तन होगा। बल्कि यह नवयुवकों के लिए अधिक समझदारी भरा और सुलभ शासन साबित होगा।