Odisha Government Maternity Leave Policy: ओडिशा सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसके तहत सरोगेसी के जरिए माता-पिता बनने वाले कर्मचारियों को विशेष मैटरनिटी और पैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया है. इस नई नीति के तहत महिला कर्मचारियों को 180 दिनों की मैटरनिटी लीव और पुरुष कर्मचारियों को 15 दिनों की पैटरनिटी लीव दी जाएगी.
नई नीति के प्रावधान और योग्यता
सरोगेसी के जरिए माता बनने वाली महिला कर्मचारी जिन्हें ‘कमीशनिंग मदर्स’ कहा जाता है वे 180 दिनों के लिए मैटरनिटी लीव के पात्र होंगी. इसी प्रकार पुरुष कर्मचारी जो ‘कमीशनिंग पिता’ के रूप में सरोगेसी के माध्यम से पिता बने हैं उन्हें 15 दिनों की लीव मिलेगी. यह लीव बच्चे के जन्म के छह महीने के भीतर ली जा सकती है और यह केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए लागू होता है जिनके दो से कम बच्चे हैं.
केंद्रीय प्रावधानों के अनुरूप ओडिशा की नीति
यह नीति केंद्र सरकार द्वारा पहले से लागू किए गए समान प्रावधानों को दर्शाती है जिसे 18 जून 2024 की अधिसूचना में औपचारिक रूप दिया गया था. इस नीति की बड़े स्तर पर प्रशंसा की गई है क्योंकि यह परिवार निर्माण के अलग अलग तरीकों (Diverse Family Building Methods) को मान्यता देने के लिए एक प्रगतिशील कदम है.
कर्मचारी कल्याण विभाग की प्रतिक्रिया
कर्मचारी कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह नीति माता-पिता बनने के विविध तरीकों के प्रति समझ बढ़ाने के लिए उत्तम है. इससे न केवल सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि यह उन्हें अपने नवजात शिशु के साथ महत्वपूर्ण पलों को बिताने का अवसर भी प्रदान करेगा.