MP New Liquor Policy : मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की तरफ से शराब की नई नीति को पेश किया गया है। आने वाले 1 अप्रैल 2025 से यह नियम को लागू कर दिया जाएगा। इस नई नीति के तहत, मध्य प्रदेश के 19 जगह पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। आईए जानते हैं मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पर शराब नहीं मिलेगा।
MP New Liquor Policy
मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। यह फैसला शराब के ठेके को लेकर लिया गया है। बता दे की आने वाले 1 अप्रैल 2025 से शराब की नई नीति को लागू कर दिया जाएगा। इस नई नीति के तहत, मध्य प्रदेश के 19 जगह पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इन 19 जगह पर 17 धार्मिक जगह मौजूद है। इसके अलावा सरकार की तरफ से कुछ जगहों पर काम अल्कोहल वाला वार भी शुरू करने के लिए कही गई है। इस बार में अधिकतम 10% एल्कोहल कंटेंट वाले शराब दिए जाएंगे।
एक अधिकारी की तरफ से बताया गया की नई नीति के अनुसार, इन कम अल्कोहल बर मे बियर, रेडी टू ड्रिंक, वाइन जैसे अल्कोहलिक पेय परोसे जाएंगे। केवल 10% वॉल्यूम अन वॉल्यूम तक अल्कोहल सामग्री वाले पेय ही नए वार में पीने की अनुमति होगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से जारी किए गए विज्ञप्ति में कहा गया कि ऐसे बार में स्पिरिट्स के सेवन पर पूरी तरीका से प्रतिबंध लगाया रहेगा।
मध्य प्रदेश में बीयर बार की संख्या
आप सभी को बता दे की वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में लगभग 460 से 470 शराब सा बीयर बार की जगह मौजूद है। और अन्य आउटलेट के जोड़ने के साथ, बाढ़ की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि होगी। एक आबकारी विभाग के अधिकारी समाचार एजेंसी के तरफ से बताया गया कि सरकार 19 जगह पर, जिन में 17 पवित्र शहर शामिल है, ऐसी जगह पर 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले शराब की बिक्री प्रतिबंध के तहत 47 संयुक्त शराब की दुकान बंद करने की बात कही गई है। एक संयुक्त दुकान में भारतीय निर्मित विदेशी शराब और देसी शराब की एक-एक दुकान शामिल होती है।
धार्मिक जगह की बात करें तो इनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, ओरछा, खजुराहो, मैहर, सांची, सलकनपुर, नलखेड़ा, मंदसौर, जबलपुर इत्यादि जिलों का नाम शामिल हैं जिन्हें धार्मिक मानकर शराब बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।