MP News: मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करना और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत दिव्यांगों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे समाज में समानता का अनुभव कर सकें और परिवार की मुख्यधारा से जुड़ सकें।
मुख्य उद्देश्य:
1. दिव्यांगों को प्रोत्साहित करना: दिव्यांगों को विवाह के लिए प्रेरित करना और उन्हें मानसिक एवं सामाजिक समर्थन प्रदान करना।
2. आर्थिक सहायता: दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह पर विवाह प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, ताकि वे शादी की लागत को पूरा कर सकें।
3. सामाजिक समावेशन: दिव्यांगों को समाज में समान अवसर और स्थान प्रदान करना, ताकि वे भी अपनी व्यक्तिगत खुशहाली और सामाजिक जीवन का हिस्सा बन सकें।
मुख्य विशेषताएँ:
1. विवाह सहायता राशि:
योजना के तहत दिव्यांग पुरुष और दिव्यांग महिला के विवाह पर एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। यह राशि दोनों पक्षों के विवाह को सुगम बनाने के लिए होती है।
2. आवेदन प्रक्रिया:
दिव्यांग प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होता है।
आवेदन के साथ विवाह प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और अन्य संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं।
3. लाभार्थी:
यह योजना उन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं।
योजना के तहत केवल शादी के पहले लाभ दिया जाता है, यानी विवाह के बाद योजना का लाभ नहीं मिलता।
4. आर्थिक मदद:
विवाह के समय दी जाने वाली सहायता राशि दिव्यांग व्यक्ति के जीवन को आसान बनाने के लिए होती है। यह राशि किसी भी प्रकार की सामाजिक या व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में सहायक हो सकती है।
लाभ:
दिव्यांगों को समाज में स्वीकार्यता और समानता का अहसास होता है।
आर्थिक बोझ को कम किया जाता है, जिससे विवाह की प्रक्रिया सरल होती है।
इस योजना के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है।
यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह के लिए प्रोत्साहित करने, उनके जीवन में खुशहाली लाने और समाज में उनके समान अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है।