New Excise Policy: हरियाणा में शराब के शौकीनों को अब जेब पर ज्यादा बोझ उठाना पड़ेगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2025–27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है. इस नई नीति के तहत शराब की कीमतों में 10 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है.
हाईवे से हटेंगे शराब के ठेके
नई नीति के अनुसार अब नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब की दुकानें नहीं खोलने दी जाएंगी.
- ठेकों पर कोई विज्ञापन या डिस्प्ले बोर्ड नहीं लग सकेंगे
- दुकानों के बाहर “शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है” और “ड्रिंक एंड ड्राइव न करें” जैसे बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा
नियम न मानने पर:
- पहली बार ₹1 लाख
- दूसरी बार ₹2 लाख
- तीसरी बार ₹3 लाख जुर्माना
- फिर भी उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा
152 शराब के ठेके बंद होंगे, गांवों में भी बदलाव
नई नीति के तहत:
- 500 से कम आबादी वाले गांवों में ठेके नहीं खुल सकेंगे
- इससे लगभग 152 शराब दुकानें बंद हो जाएंगी
- राज्य को 1200 जोन में बांटा जाएगा
- स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों से दूरी 75 से बढ़ाकर 150 मीटर कर दी गई है
नई नीति कब से लागू होगी?
नई नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी.
इसके बाद हर वित्त वर्ष की आबकारी नीति अप्रैल से मार्च के बीच संचालित होगी.
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 14,064 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य तय किया है.
आहतों के लिए कड़े नियम
नई आबकारी नीति में शराब परोसने वाले आहतों (Open Bars) के लिए सख्त शर्तें लगाई गई हैं:
- गुरुग्राम-फरीदाबाद: लाइसेंस फीस का 4% शुल्क
- सोनीपत-पंचकूला: 3%
- बाकी जिलों में: 1%
- कोई भी आहता 1,000 स्क्वायर मीटर से कम क्षेत्र में नहीं खुलेगा
- आहते केवल बंद परिसर में ही संचालित हो सकेंगे
- लाइव सिंगिंग, डांस और नाटकीय कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है
बैंक्वेट हॉल व प्राइवेट इवेंट्स के लिए सख्त लाइसेंसिंग
अब पंजीकृत बैंक्वेट हॉल्स या समारोह स्थलों पर शराब परोसने के लिए एल-12ए और एल-12ए-सी अस्थायी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को सरल किया गया है. हालांकि गैर-पंजीकृत स्थलों पर एक दिन का लाइसेंस अब ज्यादा महंगा पड़ेगा.