अब बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट अनिवार्य है। नियम उल्लंघन पर 1035 रुपये जुर्माना और लाइसेंस निलंबन की सख्त कार्रवाई होगी।
अगर आप दोपहिया वाहन के मालिक हैं और नियमित रूप से इसका उपयोग करते हैं, तो आपको यह नई जानकारी जाननी जरूरी है। ट्रैफिक नियमों में हुए हालिया बदलाव के तहत अब स्कूटर या बाइक पर सफर करते समय केवल चालक ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लागू किया गया है, लेकिन अब तक देश के कई हिस्सों में इसका पालन नहीं हो रहा था।
यह नियम आज से सख्ती से लागू किया जा रहा है। शहर में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए कोर्ट ने यह कदम उठाया है। इस नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे 1035 रुपये का चालान भरना होगा। साथ ही, नियम तोड़ने पर वाहन चालक का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है।
पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही मान्य होंगे। अगर कोई बिना इस मानक के हेलमेट पहनता है, तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य यातायात सुरक्षा को बढ़ावा देना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना है।
मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इस नियम का पहले से ही सख्ती से पालन हो रहा है। इन शहरों में पीछे बैठने वाले व्यक्ति के बिना हेलमेट के पाए जाने पर भी चालान काटा जाता है। इसके बावजूद, कई छोटे शहरों और कस्बों में यह नियम अभी तक लागू नहीं हो पाया है।
1 सितंबर 2024 से देश भर में ट्रैफिक नियमों में बदलाव के तहत यह नया नियम लागू कर दिया गया है। देश के अन्य हिस्सों में भी इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस फैसले का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
यदि आप दोपहिया वाहन का उपयोग करते हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप और आपके साथ सफर करने वाले व्यक्ति दोनों हेलमेट पहनें। यह न केवल आपके सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि कानून का पालन भी है। इस नए नियम के तहत किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। इसलिए, सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक नियमों का पालन भी सुनिश्चित करें और सुरक्षित यात्रा करें।