Traffic Rules : हमारे देश में ट्रेफिक नियम बहुत सख्त हैं। सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर चालान और सजा का प्रावधान किया है, जो भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के तहत आता है। कई बार पुलिस वाले अपनी वर्दी का दबदबा दिखाकर वाहन चालकों के साथ बदसलूकी करते हैं। लेकिन पुलिस कर्मियों के लिए भी सरकार ने नियम बनाए हैं। आइए जानते है कि क्या ट्रैफिक पुलिस को बाइक की चाबी निकालने का अधिकार होता है या नही…
भारत में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर चालान और सजा हो सकती है। सरकार ने पुलिस के लिए भी कुछ नियम बनाए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। लेकिन अक्सर पुलिस वाले चालान करते समय वाहन चालकों (Vehicle Invoice) के साथ बदसलूकी करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या पुलिस चालान करते समय वाहन की चाबी निकाल सकती है या नहीं।
वाहन की चेकिंग करते वक्त पुलिस कर्मी चाबी निकाल सकते है या नही…?
वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस वाले आपकी गाड़ी की चाबी (traffic constable) नहीं निकाल सकते। उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के मुताबिक, सिर्फ सहायक उप निरीक्षक (ASI) रैंक का पुलिस अधिकारी ही चालान कर सकता है। ट्रैफिक कांस्टेबल को आपकी गाड़ी की चाबी निकालने का हक नहीं है।
कागजात न होने पर काटा जाएगा चालान
ट्रैफिक पुलिस सिर्फ तभी चालान काट सकती है जब आपके पास जरूरी कागजात (Vehicle Document) नहीं होंगे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, PUC, और इंश्योरेंस पेपर। लेकिन इस स्थिति में भी वे आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकते। हां, आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
ड्राइविंग करते वक्त रखें इन बातों का ध्यान
ड्राइविंग करते वक्त सबसे पहले जरूरी कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, और PUC साथ रखना बहुत जरूरी है। साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन (Traffic rule in india) करना भी जरूरी है।
