NHAI Rule : हाईवे पर आप कई बार देखते हैं कि कुछ वाहन बिना टोल दिए ही फर्राटा भरते हुए निकल जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको अपनी इस खबर में ये बताने जा रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग होते हैं, जिनके लिए टोल टैक्स फ्री होता है… आइए नीचे खबर में चेक कर लेते है एनएचआई की ओर से जारी इस लिस्ट को-
राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के दौरान, आपने देखा होगा कि कुछ वाहन टोल प्लाजा से बिना शुल्क दिए निकल जाते हैं. इन वाहनों को देखकर लगता है कि ये कोई VIP हैं या दबंग है. अगर आप सोचते हैं कि टोल टैक्स केवल वीआईपी और दबंगों के लिए फ्री है, तो आप गलत हैं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देश के कुछ सर्विस सेक्टर और आपात सेवा देने वालों के लिए टोल टैक्स फ्री किया हुआ है, ये लोग बिना टोल चुकाए ही नेशनल हाईवे पर यात्रा कर सकते हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन नेशनल हाईवे (national highway) पर बिना टोल टैक्स दिए यात्रा कर सकता है.
राष्ट्रीय राजमार्गों पर एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड (fire brigade) की गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए चल सकती हैं. इन दोनों आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को सरकार द्वारा टोल टैक्स से छूट मिली हुई है. इसलिए, यदि आप कभी इन वाहनों को टोल प्लाजा (toll plaza) पर बिना भुगतान किए गुजरते हुए देखें, तो आश्चर्य न करें. यह नियम सुनिश्चित करता है कि ये सेवाएं बिना किसी रुकावट के आपात स्थिति में लोगों तक जल्दी पहुंच सकें.
इन लोगों के लिए भी टोल टैक्स फ्री-
भारतीय संविधान के तहत, राष्ट्रपति (President), उपराष्ट्रपति (Vice President) , प्रधानमंत्री(Prime Minister), राज्यपाल (Governor), मुख्यमंत्री (Chief Minister), लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को आधिकारिक यात्रा के दौरान टोल टैक्स से छूट मिलती है.
इसके अतिरिक्त, सांसद और विधायकों को भी उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है. यह प्रावधान इन गणमान्य व्यक्तियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी बाधा के कर सकें.
आर्मी, पुलिस और अर्धसौनिक बलों के लिए क्या नियम?
पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल के जवानों को नेशनल हाईवे (National Highway) पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ता. यह छूट तभी मिलती है, जब वे अपनी आधिकारिक वर्दी में हों. यदि वे वर्दी में नहीं हैं, तो उन्हें टोल टैक्स (toll tax) चुकाना होगा. यह नियम उनकी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान यात्रा को आसान बनाने के लिए बनाया गया है, जिससे उनका काम निर्बाध रूप से चल सके.
विकलांग और किसानों के लिए टोल टैक्स फ्री-
भारत में, दिव्यांग व्यक्तियों (Disabled person) को टोल टैक्स से छूट मिलती है, बशर्ते उनके पास वैध विकलांगता प्रमाण पत्र और उनकी ट्राईसाइकिल हो. इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारों ने किसानों के लिए भी टोल टैक्स (toll tax) माफ किया हुआ है, जिससे उन्हें यात्रा में सुविधा मिलती है. यह छूट उनकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दी जाती है.