बिहार सरकार ने राज्य में जाती प्रथा को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन योजना की शुरुआत की है,जिसमे सामान्य जाती के युवक और युवतियों के द्वारा अनुसूचित जाए के वर्ग के युवक व युवतियों से विवाह करने को बढ़ावा दिया जाता है।सरकार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अन्तर कासते मारिएगे इंसेंटिव ग्रांट स्कीम के अंतर्गत अंतजारतीय विवाह को प्रोत्साहित कर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।इस योजना के तहत सर्कार अंतर्जातीय विवाह करने पर लगभग एक लाख रूपये तक प्रोत्साहन राशि देती है।
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का उद्देश्य
जाती का प्रथा का अंत करना। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करे।आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना का लाभ
अगर आप भी बिहार सरकार की इस योजना का फायदा उठाना चाहते है तो इसके लिए पात्र लाभुकों को एकमुश्त राशि 1,00,000 रूपये की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
जरुरी दस्तवाजे
स्थायी निवासी प्रमाण पत्र इस योजना के लिए आवेदन को एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।इस दोनों की पहली शादी होनी चाहिए। दंपति की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
योजना के लिए प्रात्रता
अंतर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांगग महिला /पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमे महिला और पुरुष की आयु 18 -21 वर्ष हो तो अंतर्जातीय विवाह के लिए महिला को एव दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा।अगर विवाह में पति पत्नी दोनों दिव्यांग हो तो दोनों को अनुदान देय होगा।इसी तरह से दिव्यांगजन यदि अंतर्जातीय ववाह करते है तो दिव्यांग विवाह के साथ अंतर्जातीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमन्य होगा।