सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई सुविधा को शुरू किया है। अब स्विच विकल्प के जरिए UPS से NPS में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए इसका पूरा प्रोसेस आगे लेख में जानते हैं।
क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। हाल ही में सरकार ने इनके लिए एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया गया है कि कर्मचारी अपनी पेंशन को आसानी से बदल सकते हैं। यानी की स्कीम बदलने का एक खास विकल्प शुरू किया गया है जो कि 30 सितंबर तक ही चालू रहेगा। आप एक UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) को NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में इस ऑप्शन के जरिए स्विच कर सकते हैं।
NPS म कैसे स्विच हो पाएंगे?
अगर आप अपनी पेंशन स्कीम को चेंज करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।
- इसके लिए सर्वप्रथम आपको e-NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपको NPS स्विच करने के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है।
- अब आपकी रिक्वेस्ट DDO अथवा PAO के पास जाएगी जहाँ पर इसे मंजूरी मिलेगी।
- फिर आपको A2 फॉर्म भरना है और DDO अथवा PAO पर जमा कर देना है।
- इसके बाद की प्रक्रिया DDO अथवा PAO ही पूरी करेंगे।
UPS स्कीम क्या?
सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के लिए UPS स्कीम बनाई हुई है जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। यह एक गारंटीड पेंशन स्कीम है जिसके तहत कर्मचारियों को हर माह पेंशन का लाभ दिया जाता है। पेंशन का लाभ कर्मचारी को ऐसे नहीं मिलता है बल्कि इस स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 10% जमा होता है और सरकार द्वारा 18.5% योगदान दिया जाता है।
पेंशन की नियम और शर्तें क्या है?
इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए सरकार ने इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं, जिनका पालन करना कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।
- इस स्कीम में जुड़ने का फायदा तभी मिलेगा जब कर्मचारी ने न्यूनतम 10 साल की नौकरी की हो।
- अगर आप 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आपको पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
- अगर कर्मचारी अपनी नौकरी स्वयं छोड़ देता है अथवा उसे नौकरी से निकाला जाता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद यूपीएस स्कीम से एकमुश्त पैसा भी मिलता है इसके अतिरिक्त बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का लाभ मिल जाता है।