Paid Holiday: लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के दौरान वोटरों की सुविधा के लिए 19 जून को वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है. यह आदेश औद्योगिक संस्थानों, व्यवसायों, व्यापारों, दुकानों या अन्य संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे.
लुधियाना उपचुनाव के दिन सवैतनिक अवकाश का ऐलान
लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 19 जून 2025 को होने वाले उपचुनाव के मद्देनज़र, पंजाब सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए वेतन सहित एक दिन का अवकाश घोषित किया है. यह अवकाश उन सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा जो मतदान के पात्र हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों.
उद्योग, व्यापार और दुकानों पर भी लागू होगा आदेश
यह आदेश औद्योगिक इकाइयों, निजी व्यवसायों, दुकानों, व्यापारिक संस्थानों और अन्य निजी संस्थानों में कार्यरत स्थायी, अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होगा. इसका उद्देश्य है कि हर मतदाता बिना किसी बाधा के अपना वोट डाल सके.
शिफ्ट में काम करने वाले भी पा सकेंगे छुट्टी
शिफ्ट आधारित कार्य करने वाले कर्मचारी, जैसे फैक्ट्रियों या उत्पादन इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों को भी यह अवकाश प्रदान किया जाएगा. अगर कोई कर्मचारी उस दिन की शिफ्ट में नहीं है, तो उसे काम से पहले या बाद में वोट डालने का समय अवश्य दिया जाएगा.
हलके से बाहर कार्यरत कर्मचारी भी हैं पात्र
जो कर्मचारी लुधियाना पश्चिम हलके के निवासी हैं. लेकिन किसी अन्य जिले या स्थान पर कार्यरत हैं, वे भी इस सवैतनिक अवकाश के पात्र होंगे, बशर्ते वे अपने मतदाता पहचान पत्र या अन्य मान्य दस्तावेजों से स्थानीयता और वोटर होने का प्रमाण प्रस्तुत करें.
दिहाड़ी मजदूरों को भी मिलेगा मतदान का अधिकार
इस सुविधा में रोजाना मजदूरी करने वाले आम श्रमिक भी शामिल हैं. उन्हें भी 19 जून को मतदान करने के लिए अवकाश दिया जाएगा और उस दिन का पूरा वेतन भी मिलेगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि मतदान एक संवैधानिक अधिकार है और किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता.