आधार कार्ड और पैन कार्ड हमारी पहचान और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मान्य दस्तावेज है, लेकिन पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर पिछले कई दिनों में कोर्ट के बड़े बदलाव सामने आए है, यदि आपने सरकार द्वारा दी गई समय सीमा पर अपना पैन-आधार लिंकिंग नहीं किया है तो आपको 1,000 रूपए का जुरमाना देना होगा
आधार कार्ड और पैन कार्ड हमारी पहचान और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मान्य दस्तावेज है, लेकिन पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर पिछले कई दिनों में कोर्ट के बड़े बदलाव सामने आए है, यह बदलाव खासतौर से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग पर केंद्रित है, और सोशल मीडिया पर अफवाह है, की पैन कार्ड या आधार बंद हो जाएंगे।
क्या PAN और आधार कार्ड होंगे बंद
यह अफवाह है कि पैन या आधार कार्ड बंद हो जाएंगे, सच्चाई यह है कि दोनों सरकारी पहचान हेतु जरूरी हैं और बंद नहीं होंगे, लेकिन नियम जरूर बदल रहे हैं यदि आपने पुराने पैन कार्ड को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इन-एक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय पैन से इनकम टैक्स, बैंकिंग और अन्य वित्तीय कार्य नहीं हो पाएंगे।
लिंकिंग में होगी देरी तो देना होगा भारी जुर्माना
यदि आपने सरकार द्वारा दी गई समय सीमा पर अपना पैन-आधार लिंकिंग नहीं किया है तो आपको 1,000 रूपए का जुरमाना देना होगा, यदि आपने एक से अधिक पैन कार्ड बनाए हैं तो आपको 10,000 रूपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है, जानकारी के लिए बता दें सरकार ने पैन 2.0 योजना को शुरू किया है जो कि सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बनाई गई है, इसके तहत आपके नए पैन कार्ड में एक QR कोड दिया होगा जिससे आपकी पहचान होगी
पैन और आधार कार्ड बंद नहीं होंगे, लेकिन नए कड़े नियम लागू है, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ने नागरिकता केस में इनके सीमित दायरे को स्पष्ट किया है, इसलिए समय रहते अपना पैन-आधार लिंक करवाएं।
