Petrol Pump Rules 2025: उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों और प्रमुख सड़कों पर स्थित पेट्रोल पंपों पर शौचालय व मुफ्त हवा की सुविधा को लेकर अक्सर शिकायतें मिलती रही हैं. कई जगहों पर या तो ये सुविधाएं नहीं होतीं या फिर उपलब्ध होने के बावजूद शौचालयों पर ताले लगे रहते हैं. जिससे यात्रियों को भारी परेशानी होती है.
शौचालय में ताला लगाने पर अब जुर्माना
अब इन समस्याओं पर खाद्य एवं रसद विभाग ने सख्ती से कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. आदेश के अनुसार अगर किसी पेट्रोल पंप पर शौचालय गंदा है या बंद रखा गया है, तो पंप संचालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा.
तीन चरणों में कार्रवाई होगी
नियमों के उल्लंघन पर सरकार ने तीन स्तरों की सजा तय की है:
- पहली बार – ₹10,000 का जुर्माना
- दूसरी बार – ₹25,000 का जुर्माना
- तीसरी बार – ₹10,000 जुर्माने के साथ 45 दिन तक पंप की बिक्री व आपूर्ति पर रोक
सफाई में लापरवाही पर अलग से जुर्माना
अगर शौचालयों की सफाई ठीक से नहीं की जाती या वे उपयोग लायक नहीं पाए जाते, तो इस स्थिति में भी
- पहली बार – ₹5,000
- दूसरी बार – ₹10,000
- तीसरी बार – ₹15,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
कर्मचारी सूची देना होगा अनिवार्य
अब पेट्रोल पंपों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने शौचालय सफाई के लिए कितने कर्मचारी तैनात किए हैं. इस सूची को जिला पूर्ति अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है.
निरीक्षण के लिए टीम गठित
खाद्य एवं रसद विभाग ने पेट्रोल पंपों की जांच के लिए विशेष टीमें गठित कर दी हैं. ये टीमें जल्द ही जिला स्तर पर निरीक्षण शुरू करेंगी और यदि किसी पंप पर नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
जिला पूर्ति अधिकारी ने दी चेतावनी
प्रयागराज के जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने स्पष्ट किया कि अगर किसी पेट्रोल पंप पर शौचालय बंद या गंदा मिला, तो चेतावनी के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ने पर उस पंप का संचालन भी 45 दिन के लिए बंद कराया जा सकता है.