PF New Rule : देशभर के अधिकतर प्राईवेट कर्मचारियों को पीएफ दिया जाता है। ऐसे में अब पीएफ के पैसे निकालने की टैंशन कम होने वाली है। बता दें कि अब कर्मचारी (Update for employess) एक साथ ही पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी।
बता दें कि पीएफ के पैसों को निकालने की टेंशन खत्म होने वाली है। अब कर्मचारी एक बार में ही पीएफ (PF Latest News) का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसकी वजह से कर्मचारियों को काफी लाभ होने वाला है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। खबर में जानिये इस बारे में पूरी जानकारी।
ईपीएफओ के सदस्यों को होगा लाभ-
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO New Update) ने सोमवार को अपने सात करोड़ से अधिक सदस्यों को आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी छूट देते हुए पात्र राशि के 100 प्रतिशत तक की निकासी की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सेवानिवृत्ति कोष निकाय के केंद्रीय न्यासी मंडल (Central Board of Trustees) की बैठक में यह फैसला कर लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की है।
निकाली जा सकती है इतनी राशि-
श्रम मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि अब ईपीएफओ के अंशधारक सदस्य भविष्य निधि में कर्मचारी एवं नियोक्ता के हिस्से सहित पात्र बाकी की राशि का 100 प्रतिशत तक निकाला जा सकता है। इसके साथ आंशिक निकासी (PF Withdrawal news) के जटिल 13 प्रावधानों को आसान बनाने हुए अब तीन श्रेणियों में शामिल किया जाने वाला है। इनमें आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवासीय जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल की गई है।
नहीं होगी कारण बताने की जरूरत-
शिक्षा और विवाह के लिए निकासी की सीमा अब 10 और 5 बार तक कर दी गई है। विशेष परिस्थितियों में निकासी के लिए अब कारण बताने की भी जरूरत नहीं रहने वाली है। इसके लिये कोई दावे अब तक अस्वीकार नहीं होंगे। इसके अलावा सभी आंशिक निकासी (PF Withdrawal New Rule) के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को भी अब घटाकर 12 महीने कर दिया गया है। ईपीएफओ ने जानकारी देते हुए बताया कि सदस्यों को अपनी अंशदान राशि का 25 प्रतिशत न्यूनतम शेष राशि के रूप में हमेशा बनाए रखना होगा।
अंतिम पेंशन निकासी की अवधि में आया इजाफा-
इसके साथ ही, पूर्व निकासी की अवधि भी बढ़ा दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के परिपक्वता-पूर्व अंतिम निपटान की अवधि को दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने और अंतिम पेंशन (Pension rules) निकासी अवधि को दो महीने से बढ़ाकर 36 महीने तक कर दिया गया है। वहीं आंशिक निकासी के नियमों को उदार बनाने की इस पहल से सदस्य सेवानिवृत्ति के लिए की गई बचत या पेंशन अधिकारों (Latest Update for employess) से कोई समझौता किए बगैर अपनी तात्कालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की मांग की गई है।
अर्थदंड की दर को किया जाएगा सीमित-
ईपीएफओ के न्यासी मंडल ने ‘विश्वास योजना’ (Vishwas Scheme) भी लागू करने का निर्णय ले लिया गया है। इसका उद्देश्य भविष्य निधि अंशदान में विलंब पर लगने वाले दंड को कम करना और लंबित मुकदमों को समाप्त करना है। वहीं ‘विश्वास योजना’ के तहत, अर्थदंड की दर को एक प्रतिशत प्रति माह (Vishwas Scheme Kya h) तक सीमित कर दिया गया है। ये योजना छह महीने के लिए लागू किया जाने वाला है और जरूरत पड़ने पर छह महीने के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है।
कर्मचारी पेंशन योजना के तहत लिया निर्णय-
‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक’ के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसकी वजह से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस-95) पेंशनधारकों को घर पर ही ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र’ (Digital Life Certificate) जारी किया जा सकता है। प्रत्येक प्रमाणपत्र का शुल्क मात्र 50 रुपये तक रहने वाला है। इसे ईपीएफओ वहन करेगा।
रूपरेखा को मिली मंजूरी-
इसके साथ ईपीएफओ 3.0 पहल के तहत भविष्य निधि सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए सदस्य-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन की रूपरेखा को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसमें कोर बैंकिंग समाधान को क्लाउड एवं एपीआई-आधारित मॉड्यूल के साथ जोड़ा जाने वाला है।
संगठन के फैसले का उद्देश्य-
संगठन के इस फैसले का उद्देश्य तेजी से, स्वचालित दावे, तुरंत निकासी, बहुभाषी स्वयं-सेवा और सहज पेरोल-संबद्ध योगदान सुनिश्चित करना है। केंद्रीय न्यासी मंडल ने ईपीएफओ (EPFO News) के ऋण पोर्टफोलियो के लिए चार कोष प्रबंधकों का पांच साल के लिए चयन भी करने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसकी वजह से निवेश की विविधता और सदस्यों के भविष्य निधि बचत पर रिटर्न सुनिश्चित करने वाली है।