EPF Interest Rules : सरकार के द्वारा पीएफ को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। बता दें कि पीएफ पर सरकार के द्वारा कुछ नियमित सालों के लिए ब्याज दिया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पीएफ (PF News) पर कितने साल तक ब्याज दिया जाता है और इसके तहत कर्मचारियों को कितना लाभ होता है। खबर के माध्यम से जानिये इस बारे में।
नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए Provident Fund (Provident Fund) सिर्फ एक बचत योजना नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट का मजबूत सहारा है। हालांकि ज्यादातर लोग इस बात को नही जाते हैं कि PF पर कितने साल तक ब्याज दिया जाता है और इससे उनको असल में कितना फायदा होता है। सही जानकारी के अभाव में कई कर्मचारियों (News For Employess) को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। खबर के माध्यम से जानिये इस बारे में पूरी जानकारी।
प्राइवेट जॉब कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट
प्राइवेट जॉब करने वाले के लिए EPF एक ऐसी सेविंग होती है, जोकि उनके बुढ़ापे का सहारा बन जाता है। हालांकि लोगों को लगता है कि जॉब छूटने के बाद ईपीएफ खाते में जमा सभी पैसों को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ब्याज (PF Rules) नहीं मिलता और बाद में पैसे निकालना मुश्किल भरा हो सकता है। दरअसल, EPFO ने खुद ही इस भ्रम को दूर किया है। नौकरी छोड़ने के बाद PF खाते पर सिर्फ तीन साल तक ही ब्याज मिलने की बात पूरी तरह गलत और भम्रक है। EPFO के मौजूदा नियमों के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी ने नौकरी (PF New Rules) छोड़ दी है और अपना PF नहीं निकाला है, तो फिर इस स्थिति में उसका पैसा खाते में सुरक्षित रहता है और उस पर 58 साल की उम्र तक लगातार ब्याज मिलता रहता है, भले ही खाते में नया योगदान हो या न हो।
इस उम्र तक मिलेगा ब्याज
सरल शब्दों में बताये तो फिर आप कोई नौकरी छोड़ देते हैं और अपने पीएफ फंड (Provident Fund) को नहीं निकालते हैं, तो आपका खाता बंद नहीं हो जाता है। नए नियमों के अनुसार, ऐसे “निष्क्रिय” खातों यानी जहां योगदान बंद हो गया है पर फिर भी उनको 58 वर्ष की आयु तक ब्याज की सुविधा दी जाती है।
3 साल वाला भ्रम हुआ खत्म
पहले नियम था कि 36 महीने यानी 3 साल तक योगदान न होने पर खाता ‘इनऑपरेटिव’ (Inoperative) हो जाता था और इसके बाद ब्याज मिलना बंद हो जाता था। हालांकि 2016 के संशोधन के बाद, अब इनऑपरेटिव खातों पर भी तब तक ब्याज मिलता है जब तक सदस्य 58 वर्ष का नहीं हो जाता.
रिटायरमेंट के बाद के नियम
अगर, आप 58 साल में रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद भी आप जमा (PF Rules) की गई राशि को नहीं निकालते हैं तो फिर रिटायरमेंट के 3 साल बाद आपका खाता पूरी तरह इनऑपरेटिव माना जाएगा और उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा।
