Play School Registration: शिक्षा के क्षेत्र में नया शैक्षिक सत्र शुरू होते ही हरियाणा के सिरसा जिले में सभी निजी प्ले स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की नई गाइडलाइन्स के तहत उठाया गया है, जिसके अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्राइवेट प्ले स्कूल संचालित नहीं किया जा सकेगा।
प्राइवेट प्ले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन अनिवार्यता
महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक कम जिला कार्यक्रम अधिकारी, डॉ. दर्शना सिंह के अनुसार, सिरसा जिले में संचालित सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को नई गाइडलाइन्स के अनुसार रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यहाँ तक कि पहले से रजिस्टर्ड प्ले स्कूलों को भी हर वर्ष अपनी मान्यता का नवीनीकरण करवाना आवश्यक है। इस कदम से शैक्षणिक संस्थानों में पारदर्शिता और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
वाहन सुविधा और आयु सीमा का नियमन
डॉ. दर्शना सिंह ने आगे बताया कि अगर कोई प्ले स्कूल वाहन सुविधा प्रदान करता है तो उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से अनुमति और रूट पास लेना अनिवार्य है। प्ले स्कूलों में केवल 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को ही दाखिला दिया जा सकेगा, जिससे उम्र के अनुसार उचित शिक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जा सके।
सुरक्षा और शैक्षणिक मानदंडों की सख्ती
सभी प्ले स्कूलों को विभिन्न आवश्यक मानदंडों जैसे कि सुरक्षा, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज, भवन निर्माण, फायर सेफ्टी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट और सभी स्टाफ की पुलिस वेरिफिकेशन का पालन करना होगा। इससे स्कूलों में शिक्षा और सुरक्षा के उच्चतम मानक सुनिश्चित किए जा सकेंगे।
आवश्यक दस्तावेज़ों की समय सीमा और अपील
डॉ. दर्शना सिंह ने प्राइवेट प्ले स्कूल संचालकों को सलाह दी कि वे 30 मई 2025 तक अपने स्व-रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी दस्तावेज संबंधित कार्यालय में जमा करवाएं। इससे स्कूलों का संचालन नियमानुसार हो सकेगा और बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा।