PM Fasal Bima Yojana: देश की आधी से ज्यादा आबादी खेती-किसानी पर अपना जीवन गुजारती है। इसलिए भारत सरकार भी देश के किसानों के हितों का खास ख्याल रखती है। सरकार किसानों के लिए तरह-तरह की योजनाएं लाती है। ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।
देश के सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा अलग-अलग उपकरण खरीदने में भी मदद मिलती है। किसानों को फसल उगाने में नुकसान न हो, इसके लिए भी सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार की एक योजना के तहत किसानों को सिर्फ 1 रुपये में हजारों का फायदा मिलता है। आइए आपको बताते हैं कि यह योजना क्या है और किन किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है।
मुख्य विशेषताएँ:
किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर फसल बीमा उपलब्ध कराना।
सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन, कीट और रोगों से हुए नुकसान की भरपाई।
फसल नुकसान की स्थिति में सीधे बैंक खाते में मुआवजा भुगतान।
डिजिटल क्लेम प्रोसेसिंग और ड्रोन व रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग।
प्रीमियम दरें:
खरीफ फसल: 2% (कुल बीमित राशि का)
रबी फसल: 1.5%
वार्षिक व वाणिज्यिक फसलें: 5%
कौन आवेदन कर सकता है?
किसान जिनकी फसल पर बैंक से लोन लिया गया है (अनिवार्य)।
स्वेच्छा से बीमा लेने वाले गैर-ऋणी किसान।
खेत मालिक, बटाईदार व किरायेदार किसान।
कैसे आवेदन करें?
1. ऑनलाइन आवेदन:
PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
“Farmer Corner” में जाकर रजिस्ट्रेशन करें।
आवश्यक विवरण भरकर आवेदन जमा करें।
2. ऑफलाइन आवेदन:
नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बैंक या कृषि विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
भूमि रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी)
फसल विवरण
आवेदन की अंतिम तिथि:
खरीफ फसल: 31 जुलाई
रबी फसल: 31 दिसंबर