देश में करोड़ों असंगठित क्षेत्र के मजदूर अपने जीवन के शुरुआती दौर में मेहनत-मजदूरी करके गुजर-बसर करते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में जब शरीर कमजोर हो जाता है, तब उनके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं होता। इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के भविष्य को सुरक्षित करना है।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana: देश में करोड़ों असंगठित क्षेत्र के मजदूर अपने जीवन के शुरुआती दौर में मेहनत-मजदूरी करके गुजर-बसर करते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में जब शरीर कमजोर हो जाता है, तब उनके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं होता। इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के भविष्य को सुरक्षित करना है।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लाभ
आयु सीमा: इस योजना में 18 से 40 साल की उम्र के असंगठित क्षेत्र के मजदूर आवेदन कर सकते हैं।
निवेश राशि: आपकी उम्र के आधार पर निवेश राशि तय होती है, जो 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक हो सकती है।
निवेश अवधि: योजना में 60 साल की उम्र तक नियमित रूप से निवेश करना होता है।
पेंशन: 60 साल की उम्र के बाद, योजना के अंतर्गत हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन प्राप्त होती है।
कौन-कौन आवेदन कर सकता है?
पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ निम्नलिखित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलता है:
रेहड़ी लगाने वाले
ड्राइवर
दर्जी
मिड-डे मील वर्कर
रिक्शा चालक
निर्माण कार्य
कूड़ा बीनने वाले
बीड़ी बनाने वाले
कृषि कामगार
मोची
धोबी
कैसे करें आवेदन?
पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए, आप नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, बैंक खाता और उम्र का प्रमाण पत्र ले जाना होगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनकी वृद्धावस्था सुरक्षित और सम्मानजनक हो सकती है। अगर आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।