खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा जैसी फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है, लेकिन कई राज्यों में लगातार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बाढ़, तूफान, या कीटों के हमले से फसल बर्बाद होने का डर हर किसान को सताता है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) आपके लिए किसी ढाल से कम नहीं। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर आर्थिक मदद देती है, ताकि आपकी मेहनत बेकार न जाए। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की इस योजना ने लाखों किसानों को नुकसान से उबारा है।
कब मिलेगा मुआवजा
इस योजना में खरीफ फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का कवर मिलता है। चाहे बुवाई के समय सूखा पड़े, बाढ़ आए, ओलावृष्टि हो, तूफान आए, बिजली गिरे, या कीटों का हमला हो, PMFBY आपको मुआवजा देती है। यह मुआवजा फसल की उपज के आंकड़ों के आधार पर तय होता है, जो पूरी तरह पारदर्शी है। बुवाई से लेकर कटाई तक, और कटाई के बाद भी अगर फसल खराब होती है, तो आपको आर्थिक सहायता मिलेगी। धान, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, और अरहर जैसी खरीफ फसलों को इस योजना में शामिल किया गया है।
बीमा कराने का आसान तरीका
PMFBY का लाभ लेने के लिए आवेदन करना बच्चों का खेल है। आपको बस आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाना है। वहाँ होम पेज पर “फार्मर कॉर्नर” का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें और लॉगिन करें। इसके बाद अपना नाम, पता, आयु, और राज्य की जानकारी भरें। अपनी फसल और जिले का चयन करें, और जरूरी कागजात जैसे आधार कार्ड, खेत के कागजात, और बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करें। आखिर में प्रीमियम की राशि ऑनलाइन जमा करें। अगर ऑनलाइन करना मुश्किल लगे, तो नजदीकी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, या ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी बीमा करा सकते हैं।
जरूरी कागजात और प्रीमियम
इस योजना में आवेदन के लिए कुछ बुनियादी कागजात चाहिए। आपको आधार कार्ड, खेत की खतौनी या खसरा नंबर, बैंक पासबुक की कॉपी, और बोई गई फसल की जानकारी देनी होगी। अगर आप किरायेदार या बटाईदार हैं, तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी देनी होगी। प्रीमियम की बात करें तो खरीफ फसलों के लिए आपको सिर्फ 2% प्रीमियम देना होता है। मिसाल के तौर पर, धान के लिए प्रीमियम 2124.98 रुपये प्रति हेक्टेयर और बीमित राशि 60,000 रुपये तक हो सकती है। बाकी प्रीमियम सरकार देती है, जिससे आपकी जेब पर बोझ नहीं पड़ता। अगर बुवाई असफल हो जाती है, तो बीमित राशि का 25% तक मुआवजा मिल सकता है।
कौन ले सकता है फायदा
यह योजना हर उस किसान के लिए है, जिसके पास खेत के कानूनी कागजात हैं। छोटे, सीमांत, और लघु किसान तो इसका लाभ ले ही सकते हैं, किरायेदार और बटाईदार किसान भी पात्र हैं। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है, तो आपके लिए बीमा अनिवार्य है, और बैंक खुद आपका बीमा कर देगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बड़ा सहारा है। बारिश, बाढ़, या कीटों से फसल खराब होने का डर अब छोड़ दें। 31 जुलाई 2025 तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा pmfby.gov.in पर कराएं। धान, मक्का, या बाजरा, चाहे कोई भी फसल हो, यह योजना आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देगी। जरूरी कागजात जमा करें, कम प्रीमियम चुकाएं, और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को बचाएं। तो देर न करें, आज ही बीमा कराएं और टेंशन फ्री होकर खेती करें!