Police रिटायरमेंट के बाद पेंशन, समर्पित पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन जैसे लाभ दिए जाते हैं। ये राशि सेवा की अवधि और अंतिम वेतन पर आधारित होती है। इसके साथ महंगाई राहत और टैक्स नियम भी जुड़े होते हैं। रिटायर कर्मी पेंशन कैलकुलेटर से अपनी अनुमानित पेंशन की गणना कर सकते हैं और बेहतर वित्तीय योजना बना सकते हैं।
Police रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन, भत्ता और एकमुश्त रकम मिलती है, यह सवाल अक्सर उन लोगों के मन में आता है जो सरकारी सेवा, विशेषकर पुलिस सेवा में काम कर रहे हैं या रिटायरमेंट के करीब हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए पेंशन योजना-Pension Scheme, ग्रेच्युटी-Gratuity और अन्य लाभ बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। भारत सरकार ने इन सुविधाओं को इस तरह से तैयार किया है कि रिटायर कर्मी को उनकी सेवा के बदले एक सम्मानजनक जीवनयापन मिल सके।
Police कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद जो लाभ दिए जाते हैं, वो उनकी सेवा की कुल अवधि, अंतिम वेतन और पेंशन योजना के आधार पर तय होते हैं। इनमें मुख्य रूप से नियमित मासिक पेंशन, एकमुश्त राशि (जैसे समर्पित पेंशन-Commuted Pension), ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन-Family Pension और महंगाई राहत-Dearness Relief शामिल होती हैं। इन सभी लाभों की जानकारी विस्तार से समझना जरूरी है ताकि एक रिटायर कर्मी अपनी योजना और भविष्य को सही ढंग से तैयार कर सके।
Police पेंशन
Police कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन मिलती है, जो उनके अंतिम वेतन के आधार पर तय होती है। अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी की है, तो वह पेंशन का हकदार होता है। पेंशन की गणना आमतौर पर दो तरीकों से की जाती है—या तो अंतिम प्राप्त वेतन का 50% या पिछले 10 महीनों के औसत वेतन का 50%, जो भी अधिक लाभकारी हो। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है और अधिकतम सीमा केंद्रीय वेतनमान के अनुसार ₹1,25,000 तक हो सकती है।
Commuted Pension
सेवानिवृत्ति के समय पुलिस कर्मी चाहें तो अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में ले सकते हैं, जिसे समर्पित पेंशन (Commuted Pension) कहा जाता है। अधिकतम 40% पेंशन राशि को एकमुश्त लिया जा सकता है। इस विकल्प के तहत यदि सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर आवेदन किया जाए तो मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती। समर्पित पेंशन की बहाली 15 वर्षों के बाद होती है। ध्यान रहे कि महंगाई राहत केवल शेष बची हुई पेंशन पर लागू होती है, समर्पित हिस्से पर नहीं।
Gratuity
Police कर्मियों को 5 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी करने पर ग्रेच्युटी मिलती है। यह एक बार में दी जाने वाली राशि होती है जिसकी गणना सेवा की अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है। प्रत्येक 6 महीने की सेवा पर 1/4 महीने का वेतन और महंगाई भत्ता जुड़कर इसका निर्धारण होता है। अधिकतम ग्रेच्युटी की सीमा ₹20 लाख है जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार तय की गई है। यह राशि रिटायरमेंट के समय ही कर्मचारी को ट्रांसफर कर दी जाती है।
Family Pension
Police कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या आश्रित को पारिवारिक पेंशन मिलती है। सामान्य स्थिति में पारिवारिक पेंशन अंतिम वेतन के 30% के बराबर होती है। यदि कर्मी की मृत्यु ड्यूटी पर हुई है या विशेष परिस्थितियों में, तो यह पेंशन 50% तक बढ़ाई जा सकती है। यह राशि तब तक मिलती है जब तक विधवा पुनर्विवाह नहीं करती या आश्रित पात्र रहता है।
Dearness Relief (DR)
Police रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर हर छह महीने में महंगाई राहत (Dearness Relief) जोड़ी जाती है। यह राहत सरकार द्वारा घोषित दरों के अनुसार पेंशन में जोड़ी जाती है ताकि बढ़ती कीमतों का असर रिटायर कर्मियों की आय पर न पड़े। हालांकि यह राहत केवल मूल पेंशन पर मिलती है, समर्पित पेंशन पर नहीं।
Official Calculator से पेंशन की अनुमानित गणना
सरकार द्वारा संचालित Pension Calculator की मदद से कोई भी पुलिस कर्मी अपने अनुमानित पेंशन, ग्रेच्युटी और समर्पित पेंशन की राशि का पूर्वानुमान लगा सकता है। इसके लिए उन्हें केवल अपनी सेवा अवधि, अंतिम वेतन और समर्पण प्रतिशत जैसी जानकारियां भरनी होती हैं।
