PPF खाते से जुड़े इन 3 नियमों में बदलाव : पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) सरकार की छोटी बचत योजनाओं में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी आकर्षक ब्याज दर है। सरकार समय-समय पर इसकी ब्याज दर की समीक्षा करती है। वर्तमान में इसकी ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है। यह बैंक में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज से भी अधिक है। लंबी अवधि के निवेश के लिए यह एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें निवेश पर टैक्स लाभ भी मिलता है.
PPF खाते से जुड़े इन 3 नियमों में बदलाव
पीपीएफ़ ( PPF ) लोकप्रिय निवेश विकल्पों में से है। यह सरकार द्वारा गारंटीकृत योजना है। इसमें किया गया निवेश जोखिम मुक्त होता है। साथ ही, तय समय में निश्चित रिटर्न भी मिलता है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने PPF खाते से जुड़े 3 नियमों में बदलाव किया है.
वित्त मंत्रालय की ओर से 21 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया गया था। जिसके अनुसार नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे।
PPF खाते से जुड़े इन 3 नियमों में बदलाव
नाबालिगों का PPF खाता – वित्त मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिगों के नाम पर खोले गए PPF खाते पर उनके नाम पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिलने वाले ब्याज के बराबर ब्याज मिलेगा, जब तक कि वे 18 साल के नहीं हो जाते। जब नाबालिग 18 साल की उम्र पूरी कर लेगा, तो उसे मैच्योरिटी पीरियड माना जाएगा।
एक से ज्यादा PPF अकाउंट रखने का नियम
जब किसी के नाम पर एक से ज्यादा PPF अकाउंट होंगे, तो प्राइमरी अकाउंट पर इस स्कीम में दी गई ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा। इसमें जमा की जाने वाली रकम अधिकतम सीमा के अंदर होनी चाहिए।
प्राइमरी अकाउंट में स्कीम की ब्याज दरों के हिसाब से पैसे जमा होते रहेंगे। निवेशकों को सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट पर ही ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा निवेशकों के पास चाहे जितने भी अकाउंट हों, उनमें ब्याज नहीं दिया जाएगा।
एनआरआई Public Provident Fund खाते से जुड़े नियम
30 सितंबर तक एनआरआई PPF खातों पर मिलने वाला ब्याज पोस्ट ऑफिस बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज के बराबर होगा। इसके बाद इन पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये नियम ऐसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) खातों पर लागू होंगे जो 1968 के तहत खोले गए थे। जिन पर फॉर्म एच में खाताधारक की निवास संबंधी जानकारी नहीं मांगी गई थी।