सिर्फ सेविंग ही नहीं, EPFO देता है बीमा, पेंशन और टैक्स छूट – जानिए कैसे प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारी अपने फायदे को दोगुना कर सकते हैं!
EPFO यानी Employees’ Provident Fund Organisation, भारत के निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बेहद अहम सामाजिक सुरक्षा संस्था है। यह संगठन निजी नौकरी करने वालों को केवल रिटायरमेंट के बाद ही नहीं, बल्कि नौकरी के दौरान भी कई बड़े आर्थिक और बीमा संबंधी फायदे प्रदान करता है। यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में PF शामिल है, तो ये फायदे आपके लिए हैं।
रिटायरमेंट सेविंग में सुनिश्चित ब्याज के साथ सुरक्षा
EPFO के तहत प्राइवेट कर्मचारियों का जो Provident Fund खाता खोला जाता है, उसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 12% का योगदान करते हैं। यह रकम कर्मचारी के भविष्य के लिए सुरक्षित रहती है और उस पर हर साल ब्याज भी दिया जाता है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8.15% निर्धारित किया गया है। यह ब्याज सरकारी गारंटी के साथ आता है, जो इसे एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश विकल्प बनाता है।
EPS योजना से रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन
EPFO की एक महत्वपूर्ण योजना Employees’ Pension Scheme-EPS है, जिसमें नौकरी के दौरान योगदान करने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद नियमित मासिक पेंशन मिलती है। यदि आपने कम से कम 10 वर्षों तक EPFO में योगदान किया है और आपकी मासिक वेतन ₹15,000 या उससे कम रही है, तो आप EPS के अंतर्गत पेंशन पाने के पात्र हैं। यह राशि भले ही सीमित हो, लेकिन वृद्धावस्था में स्थायी आय का एक बड़ा सहारा बनती है।
आपात स्थितियों में आंशिक निकासी की सुविधा
EPFO केवल भविष्य की प्लानिंग का साधन नहीं है, बल्कि यह नौकरी के दौरान भी आपकी आर्थिक जरूरतों में मदद करता है। आप शिक्षा, विवाह, घर की खरीद/निर्माण, या गंभीर बीमारी जैसी स्थितियों में अपने PF खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं। इस सुविधा को EPFO ने बेहद आसान बनाया है और अब ऑनलाइन क्लेम भी संभव है, जिससे समय पर मदद मिलती है।
EDLI स्कीम से मुफ्त बीमा कवर
बहुत कम लोग जानते हैं कि EPFO के तहत एक जीवन बीमा योजना भी मिलती है, जिसे Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme-EDLI कहा जाता है। इस योजना के तहत, यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को ₹7 लाख तक का बीमा लाभ मिलता है। इसका कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होता और यह सुविधा EPF खाते के साथ स्वतः जुड़ जाती है।
टैक्स में बचत और ब्याज पर कर-मुक्त लाभ
EPF में किया गया योगदान आयकर की धारा 80C के अंतर्गत टैक्स छूट के योग्य होता है। आप ₹1.5 लाख तक की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, EPF खाते पर अर्जित ब्याज और मेच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होता है, बशर्ते आपने कम से कम 5 साल तक योगदान किया हो। यह टैक्स बचत न केवल वर्तमान में राहत देती है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी कर-मुक्त धनराशि उपलब्ध कराती है।