Property Possession: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) ने राज्यवासियों के लिए सेवाओं को समयबद्ध करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अब आवेदन के केवल तीन दिन के भीतर ही प्रॉपर्टी का कब्जा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. इसके साथ ही जमीन के सीमांकन के लिए चार दिन और ड्रेनेज पाइपलाइन कनेक्शन (DPC) के लिए पांच दिन की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है.
सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल हुईं नई सेवाएं
सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत अब HUDA की कुछ और सेवाएं भी शामिल कर दी गई हैं. इन सेवाओं को समय पर डिलीवर करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है. कनिष्ठ अभियंता को पदनामित अधिकारी, उपमंडल अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और संपदा अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है.
सड़क, पानी, सीवर और बागवानी से जुड़ी सेवाओं की तय समय सीमा
राज्य सरकार की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब निम्नलिखित सेवाओं के लिए तय समय-सीमा लागू की गई है:
- जलापूर्ति लाइन की मरम्मत – 5 दिन
- कम प्रेशर की जलापूर्ति की समस्या का समाधान – 5 दिन
- सीवर लाइन की ब्लॉकेज हटाना – 5 दिन
- सीवरेज मेनहोल की मरम्मत – 5 दिन
- एसडब्ल्यूडी (स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज) लाइन की ब्लॉकेज हटाना – 5 दिन
- एसडब्ल्यूडी मेनहोल की मरम्मत – 5 दिन
- रोड व बर्म की सफाई – 5 दिन
- पाटहोल (सड़क गड्ढे) की मरम्मत – 10 दिन
- स्ट्रीट लाइट की मरम्मत – 3 दिन
- पार्क और ग्रीन बेल्ट में पौधारोपण (बागवानी कार्य) – 7 दिन
जनता को समयबद्ध सेवाएं देने की दिशा में अहम कदम
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद उम्मीद की जा रही है कि जनता को सरकारी सेवाओं के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि सरकारी विभागों की जवाबदेही भी तय होगी.
