Public Holiday: लुधियाना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के चलते जिला प्रशासन ने 19 जून 2025 (गुरुवार) को वेतन सहित छुट्टी की घोषणा की है. यह अवकाश केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं. बल्कि निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी मतदाताओं के लिए भी लागू होगा.
सभी मतदाताओं को मिलेगा मतदान का पूरा अधिकार
जिला चुनाव अधिकारी एवं डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने जानकारी दी कि हर उस कर्मचारी को 19 जून को अवकाश मिलेगा. जिसका नाम लुधियाना पश्चिम क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज है. चाहे वह किसी दुकान, निजी कंपनी, उद्योग या व्यवसाय में कार्यरत हो, यह छुट्टी उसका कानूनी अधिकार है.
वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती
डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि छुट्टी के दिन किसी कर्मचारी के वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती. यदि किसी संस्थान ने अवकाश देने से मना किया या वेतन काटा, तो यह चुनाव कानून का उल्लंघन माना जाएगा.
कानून तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी कि अगर कोई मालिक या प्रबंधक आदेश की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ वोटर अधिकार हनन की श्रेणी में मामला दर्ज होगा. इसमें जुर्माना और सज़ा दोनों संभव हैं.
मतदान के लिए सुविधाजनक माहौल देना अनिवार्य
हिमांशु जैन ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी नियोक्ताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान हेतु अनुकूल माहौल प्रदान करें. यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास है.
शिकायत कर सकते हैं कर्मचारी
अगर किसी कर्मचारी को छुट्टी से वंचित किया जाता है, तो वह इसकी शिकायत चुनाव विभाग या उपायुक्त कार्यालय में दर्ज करवा सकता है. प्रशासन का कहना है कि ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
निष्पक्ष चुनाव के लिए ठोस कदम
यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. इससे न सिर्फ कर्मचारियों को मतदान करने का अवसर मिलेगा, बल्कि समाज में लोकतंत्र के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा.