Punjab news : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अवैध कालोनियों में स्थित प्लॉट्स की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को खत्म करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. यह फैसला शहरी विकास विभाग द्वारा जारी किए गए फाइनल नोटिफिकेशन के साथ लागू हो गया है जिससे अवैध कालोनियों में प्लॉट की रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल होगी.
नए नियमों के अनुसार प्रक्रिया
नए नियम के अनुसार जिनके पास जुलाई 2024 से पहले की रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटार्नी, या एग्रीमेंट है, वे 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक के दौरान अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवा सकते हैं (Registration Window). इस उपाय से अवैध कालोनियों में रहने वाले लोगों को अपनी संपत्तियों को वैध रूप से रजिस्टर कराने में मदद मिलेगी.
लंबी प्रतीक्षा के बाद मिली राहत
इस निर्णय से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिन्हें अब तक अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में कठिनाई हो रही थी. इससे उन्हें न केवल मकान बनाने के लिए लोन लेने में मदद मिलेगी, बल्कि प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त और नक्शा पास करवाने में भी सहूलियत होगी.
विशेष शर्तों का परिचय
हालांकि नई प्रक्रिया में कुछ विशेष शर्तें भी जोड़ी गई हैं. केवल 500 गज तक के प्लॉट मालिक ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे और यह शर्त मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए. निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्रों को यह सुविधा नहीं मिलेगी