अक्सर जब हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को ट्रेन पर चढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म टिकट लेना होता है। अगर बिना प्लेटफार्म टिकट पकड़े गए, तो जुर्माना और कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर आप गलती से ट्रेन में चढ़ गए तो प्लेटफॉर्म टिकट पर सफर कर सकते हैं?
प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत और वैधता
भारतीय रेलवे ने प्लेटफार्म टिकट की कीमत केवल 10 रुपये रखी है, और यह टिकट 2 घंटे के लिए मान्य रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य आपको प्लेटफार्म तक पहुंचाना है, न कि ट्रेन में सफर करने के लिए।
गलती से ट्रेन में चढ़ गए, तो क्या करें?
अगर जल्दबाजी या इमरजेंसी के कारण आप प्लेटफॉर्म टिकट के साथ ही ट्रेन में चढ़ गए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार, आपको सबसे पहले ट्रेन में टीटीई (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर) से मिलना होगा। टीटीई से आप अगले स्टेशन तक की टिकट ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको 250 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
इमरजेंसी में सफर की स्थिति
अगर आपको अचानक किसी इमरजेंसी के कारण प्लेटफार्म टिकट पर ट्रेन पकड़नी पड़ी है, तो सबसे सही तरीका यह है कि आप टीटीई से संपर्क करके अपने डेस्टिनेशन तक की टिकट बनवाएं। टीटीई आपको जुर्माना के साथ टिकट दे सकता है, जिससे आप कानूनी रूप से सफर कर सकें।
वेटिंग टिकट का नियम
अगर आपने ऑनलाइन वेटिंग टिकट बुक किया है और वह कन्फर्म नहीं हुआ है, तो आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार, वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करना अमान्य है और पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
क्या करें और क्या न करें:
- ट्रेन में चढ़ने से पहले टीटीई से मिलें: अगर आप गलती से चढ़ गए हैं, तो सबसे पहले टीटीई से टिकट बनवाएं।
- 250 रुपये का जुर्माना देना होगा: प्लेटफार्म टिकट पर सफर करने की स्थिति में जुर्माना तय है।
- वेटिंग टिकट पर सफर नहीं करें: वेटिंग टिकट कन्फर्म न होने पर यात्रा न करें, वरना कानूनी कार्रवाई हो सकती है।