Railway Rule : अब दिवाली का त्योहार आने वाला है ओर इस शुभ मौके पर कई लोग ट्रेनों से अपनेघर जाते हैं, लेकिन कई लोगो को इस बात की जानकारी नहीं होती है तो भारतीय रेलवे (Railway Rules Updates) ने कुछ चीजों को ट्रेन में ले जाने पर बैन लगा रखा है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर गौर करते हुए ट्रेन में न लेकर जाने वाली प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची बनाई गई है। ऐसे में आइए खबर में जानते हैं कि क्या ट्रेन से पटाखे लेकर जा सकते हैं।
दिवाली जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे घर लौटने वालों की भीड़ ने ट्रेनों को भर दिया है। कई लोग जो दूसरे शहरों में रहते हैं, वो लोग जो अपने घर जाते हैं, वो अपने साथ दिवाली पर खूब सामान भी ले जाते हैं, लेकिन कई लोग इस बारे में सोचते हैं कि क्या वो ट्रेन में पटाखे ले जा सकते हैं। इसको लेकर भारतीय रेलवे की ओर से नियम (Railway Rule ) बनाएग गए हैं। आइए खबर में जानते हैं कि क्या ट्रेन से यात्री पटाखे लेकर जा सकते हैं।
रेलवे के नियम ये बात हुई स्पष्ट
दरअसल, आपको बता दें कि दिवाली के इस शुभ मौके पर कई यात्री सोचते हैं कि वे स्टेशन के पास से सस्ते पटाखे खरीदकर ट्रेन से अपने गांव या शहर लेकर जाएंगे। लेकिन, रेलवे के नियम (Railway firecracker rules) से यह क्लियर है कि ट्रेनों में किसी भी तरह के ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ को लेकर यात्रा करना पूरी तरह से गलत है। इन विस्फोटक पदार्थ में जैसेमें पटाखे, फुलझड़ियां, रॉकेट, अनार, या आतिशबाज़ी की कोई भी चीज शामिल है, ये ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
जानिए क्यू बनाए गए ये नियम
ट्रेनों में पटाखे ले जाना सिर्फ भारतीय रेलवे के नियमो (Indian Railway rules) का उल्लंघन करना ही नहीं है, बल्कि इससे सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में आ सकती है। एक छोटी सी चिंगारी या गलती पूरी ट्रेन को आग में झौक सकती है। हर साल दिवाली के मौके पर रेलवे सुरक्षा विभाग (Railway Safety Department) इस नियम की सख्ती से लागू करता है और इस नियम को सख्ती से लागू किया जाता है और यात्रियों से ये अपील की जाती है कि ऐसे खतरनाक सामान से दूरी बनाए रखें।
हो सकती है बड़ी कार्रवाई
भारतीय रेलवे के नियमों (indian railway rules) के मुताबिक, अगर यात्री रिस्ट्रक्टिड वस्तुओं में कोई भी वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जाता है तो उस पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय रेलवे की इस धारा के तहत यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है या तीन साल की सजा या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है। क्योंकि, नियमो के मुताबिक पटाखे प्रतिबंधित वस्तुओं की श्रेणी में शामिल होते हैं, इसलिए इनके भी ट्रेन (Railway firecracker rules updates) में पकड़े जाने पर सजा सुनाई जा सकती है।