सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड जरूरी है, लेकिन हाल ही में आईटीआर भरने वालों के राशन कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं। 30 सितंबर तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, वरना राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं। अगर आपकी आय 3 लाख से कम है और आपने आईटीआर भरा है, तो आप एफिडेविट जमा कर राशन कार्ड बचा सकते हैं।
Ration Card Cancel Problem: केंद्र सरकार गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाती है, जिनमें सबसे प्रमुख योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत मुफ्त या कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य है। राशन कार्ड उन लोगों के लिए एक प्रमुख दस्तावेज़ है, जो सरकार द्वारा दी जाने वाली राशन की सुविधा का लाभ उठाते हैं। हालांकि हाल ही में राशन कार्ड धारकों के लिए एक अहम सूचना आई है।
ई-केवाईसी और राशन कार्ड का कैंसिलेशन
आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर है। अगर निर्धारित समय तक ई-केवाईसी नहीं करवाई गई, तो राशन कार्ड कैंसिल हो सकते हैं। ई-केवाईसी का उद्देश्य राशन कार्ड धारकों की पहचान को सत्यापित करना है, ताकि सरकारी योजनाओं का सही लाभ सही पात्रों तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरते हैं, तो भी आपके राशन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है।
आईटीआर भरने से कैसे हो रहा राशन कार्ड कैंसिल?
गाजियाबाद में हाल ही में 13,000 राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि इन कार्ड धारकों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। आपूर्ति विभाग ने इन राशन कार्ड धारकों की लिस्ट बनाई थी, जिनमें से अधिकांश अपात्र पाए गए। जिला आपूर्ति विभाग ने बताया कि आईटीआर भरने वाले राशन कार्ड धारकों की वेरिफिकेशन के बाद यह कदम उठाया गया है। इसमें कुल 26,930 राशन कार्ड धारकों की जांच की गई, जिसमें से 16,271 अपात्र पाए गए और 13,000 के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए।
कई राशन कार्ड धारक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बच्चों की पढ़ाई या किसी अन्य कारण से लोन लिया था, जिसकी वजह से उन्हें आईटीआर भरना पड़ा, लेकिन उनकी आय 3 लाख रुपये से कम है। ऐसे लोगों का कहना है कि वे आयकरदाता नहीं हैं, इसलिए उनके राशन कार्ड को कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए।
आप इस समस्या से कैसे बच सकते हैं?
अगर आपकी आय 3 लाख रुपये से कम है और आप किसी वजह से आईटीआर भर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में, आप अपने जिले के आपूर्ति विभाग में जाकर एक एफिडेविट जमा कर सकते हैं। इस एफिडेविट में आपको यह बताना होगा कि आपने क्यों आईटीआर भरा और साथ ही अपनी आय का प्रमाण पत्र भी दोबारा जमा करना होगा। इससे आप अपने राशन कार्ड को निरस्त होने से बचा सकते हैं।
सरकार ने राशन कार्ड बनाने के लिए कुछ पात्रताएँ तय की हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्र में रहने वालों की आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अंतिम तारीख का ध्यान रखें
अगर आप अब तक ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं, तो 30 सितंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें, वरना आपका राशन कार्ड निरस्त हो सकता है।